Sandeshkhali: ममता सरकार को झटका, SC का संदेशखाली मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार

SC on Sandeshkhali: सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले में बंगाल सरकार की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हम याचिका CJI को भेज रहे हैं. वे ही याचिका की लिस्टिंग पर फैसला करेंगे.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 6, 2024, 01:00 PM IST
  • हाई कोर्ट ने दिए थे CBI जांच के आदेश
  • इसी आदेश के खिलाफ SC गई ममता सरकार
Sandeshkhali: ममता सरकार को झटका, SC का संदेशखाली मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: SC on Sandeshkhali: पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ED टीम पर हमले की जांच CBI को देने से रोकने की मांग की थी. लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से से इनकार कर दिया. बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में कहा मामले में SIT जांच कर रही है. पुलिस पर बिना किसी आधार के आरोप लगाए जा रहे हैं. 

बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए सिंघवी
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. उन्होंने कहा कि मामले जल्द सुनवाई की जाए. वरना हमें हाईकोर्ट के आदेश के अवमानना का सामना करना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपकी (बंगाल सरकार) याचिका CJI को भेज रहे हैं. वे ही याचिका की लिस्टिंग पर फैसला करेंगे.  

कोर्ट- CJI के पास जाएं, वे ही मामले की लिस्टिंग करेंगे
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ तय करेंगे कि इसे लिस्ट करने की इजाजत मिलेगी या नहीं. जबकि बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की थी. वकील सिंघवी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे. आप CJI के पास जाएं, वे ही मामले की लिस्टिंग करेंगे. 

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को पक्षपाती बताया
गौरतलब है कि मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनंम और हिरण्मय भट्टाटार्य की पीठ ने सुनवाई की थी. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस ने शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश की. पुलिस का व्यवहार इस मामले में पक्षपात से भरा दिख रहा है.

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