नई दिल्ली: यूपी के गाजीपुर से लोकसभा सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई रअफजाल अंसारी को अदालत से तगड़ा झटका लगा है. गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार के बाद उनके भाई अफजाल को भी दोषी करार दिया गया. अफजाल अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है.
अफजाल अंसारी को कस्टडी में लिया गया
मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को जैसे ही अदालत ने चार साल की सजा सुनाई, उन्हें कस्टडी में ले लिया गया. अफजाल को सजा होने से उनकी सियासी भविष्य में भी अंधेरा छाना तय है. नियमों के अनुसार उनकी सासंदी छिननी तय है. हाल ही में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता दो साल की सजा होने के चलते रद्द कर दी गई थी.
मुख्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया गया है. गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही कस्टडी में लिया गया है. सजा होने के बाद उनकी सांसदी जाना तय माना जा रहा है.
माफिया मुख्तार अंसारी के मामले शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अंसारी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.
माफिया मुख्तार अंसारी को दस साल की कैद
गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है. स्थानीय अधिवक्ता ने बताया कि शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग को बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था. पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी. वहीं, न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे. मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.
मऊ क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त शुक्रवार को ही कर दी गई थी. इतना ही नहीं दंगा नियंत्रण का रिहर्सल भी किया गया था. न्यायालय प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने बताया कि एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था. न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था. ऐसे फैसले के लिए 29 अप्रैल को तारीख नियत की गई थी.
किस मामले में मुख्तार और अफजाल को हुई सजा
वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था. अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है. जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है.
कोर्ट की सुनवाई से पहले भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं. गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है. जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे. गौरतलब है कि वर्ष 2005 में मुहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी में बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत सात लोगों की हत्या की गई थी. इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी पर कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला दर्ज है. जबकि मुख्तार पर कृष्णानंद राय के अलावा नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड का भी मामला है. बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई.
(इनपुट- आईएएनएस)
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