नई दिल्ली: Abhishek Manu Singhvi: राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर नोटों की गड्डियां मिली हैं. विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह संसद की गरिमा के खिलाफ है. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वे इस मामले की जांच कराएंगे. सांसद सिंघवी ने कहा कि वे संसद में महज 500 रुपये लेकर गए थे. नोटों की गड्डियां कहां से आई, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है.
संसद में कितने पैसे ले जा सकते हैं?
इसी बीच लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या संसद में पैसा ले जाना अपराध है? संसद में कितने पैसे ले जा सकते हैं? चलिए, इन सवालों के जवाब जानते हैं
क्या है नियम?
दरअसल, संसद में पैसे ले जाने को लेकर कोई नियम नहीं है. सांसद जितना चाहे उतने पैसे ले जा सकते हैं. ऐसा कोई नियम नहीं है, जो सांसदों को संसद में पैसे ले जाने से मना करे या ये बताए कि संसद में कितने पैसे ले जाए जा सकते हैं.
हंगामा क्यों बरपा?
भले संसद में पैसों को ले जाने का कोई नियम न हो, लेकिन फिर भी हंगामा बरपा हुआ है. इसको लेकर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- आजकल डिजिटल का जमाना है. कोई भी इतने सारे नोट लेकर नहीं चलता है. इसकी जांच जरूर होनी चाहिए. सभापति जगदीप धनखड़ ने हैरानी जताते हुए कहा- इन पैसों पर किसी ने दावा नहीं किया. मुझे ऐसी उम्मीद थी कि कोई न कोई तो इन नोटों पर दावा करेगा. लेकिन अभी तक किसी ने दावा नहीं किया.
नोटों की गड्डियां प्रदर्शित नहीं कर सकते
भले धनराशि ले जाने के लिए कोई नियम न हो, लेकिन यहां पर नोटों की गड्डियों का प्रदर्शन करना या उपयोग करना सख्त वर्जित है. साल 2008 में 'नोट फॉर वोट' मामला हुआ तो इसकी आलोचना हुई.
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