आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, केरल के नियुक्त हुए वाइस चांसलरों में योग्यता की कमी

केरल में वाइस चांसलरों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 30, 2022, 06:01 PM IST
  • केरल के नियुक्त हुए वाइस चांसलरों में योग्यता की कमी
  • राज्यपाल ने केरल में नियुक्तियों को लेकर उठाए सवाल
आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, केरल के नियुक्त हुए वाइस चांसलरों में योग्यता की कमी

नई दिल्ली: केरल अपने उच्च शैक्षिक मानकों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां एक विकट स्थिति पैदा हो गई है, उच्च शिक्षा क्षेत्र को चलाने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है.  यह विवाद तब शुरू हुआ जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने चांसलर में निहित अधिकारों और जिम्मेदारियों को लागू करने की कोशिश की. खान ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन पर हमला किया और कहा कि वह एक अपराधी है.

राज्यपाल ने कहा नियुक्ति में योग्यता की कमी

कन्नूर विश्वविद्यालय द्वारा विजयन के निजी सचिव के.के. रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीज को मलयालम भाषा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया है. खान ने पहले कहा था कि नियुक्ति में योग्यता की कमी है और प्रिया वर्गीज नौकरी के लिए अन्य उम्मीदवारों से बहुत पीछे हैं, लेकिन कथित राजनीतिक समर्थन के कारण, वह सूची में नंबर एक बन गई हैं. इसके बाद राज्यपाल ने उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. 

राज्यपाल ने हस्ताक्षर करने से किया था इंकार 

केरल के राज्यपाल ने दो अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करने से भी इंकार कर दिया. इनमें से एक विश्वविद्यालयों से संबंधित था और दूसरा कुलाधिपति की शक्तियों को बदलने से संबंधित था. खान के इनकार के बाद, विजयन ने विधानसभा की एक विशेष बैठक बुलाई और एक विधेयक खान को भेजा गया. इससे राज्यपाल और सीएम के बीच अनबन और बढ़ गई. फिर अगला मुद्दा आया जब खान ने केरल विश्वविद्यालय को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखकर सीनेट के एक सदस्य को नए कुलपति का चयन करने के लिए गठित एक सर्च कमेटी का हिस्सा बनने के लिए कहा. 

सुप्रीम कोर्ट ने भी नियुक्ति को किया था रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने पाया था कि वीसी को चुनने के लिए गठित सर्च कमेटी का गठन ठीक से नहीं किया गया था और यह भी कि यूजीसी के नियमों के अनुसार आवश्यक नामों की सूची के विपरीत केवल एक नाम राज्यपाल को भेजा गया था. 

इन लोगों को पद छोड़ने का दिया गया था आदेश 

इस पर जोर देते हुए, खान ने केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय, और थुंचथ एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पद छोड़ने के लिए कहा गया था. इसलिए, अदालत ने फैसला सुनाया कि वीसी अपने पदों पर तब तक बने रह सकते हैं, जब तक राज्यपाल कानून के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद अंतिम आदेश पारित नहीं कर देते. 

विजयन ने किया राज्यपाल को आगाह

इस बीच विजयन ने खान को उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने चांसलर के पद का दुरुपयोग करने के खिलाफ आगाह किया है, जो उनके पास निहित नहीं हैं. उनके लोकतांत्रिक कार्यों के लिए मजबूत सार्वजनिक विरोध की चेतावनी दी है. विजयन ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों को देश में उच्च दर्जा दिया गया है और सभी कुलपतियों के पास उद्योग से मेल खाने वाली शीर्ष योग्यताएं हैं. 

CM ने कहा शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे राज्यपाल

कुलपति के रूप में राज्यपाल कुछ विनाशकारी ताकतों की ओर से कार्य कर रहे हैं जो राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र को नष्ट करने पर आमादा हैं. वह विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और यह संविधान विरोधी है. राज्यपाल अब संघ परिवार की ताकतों का हथियार है और अगर यह इसी तरह चलता रहा तो उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है. किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बेमानी बनाया जा सकता है और राज्य पर पीछे से शासन किया जा सकता है. इसके खिलाफ राज्यपाल को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा.

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