गरीब महिलाओं की स्कीम में शामिल हो गया Sunny Leone का नाम, हर महीना आने लगे हजारों, दस्तावेजों में था नकली पति

Sunny Leone wife of Johnny Sins Fraud: एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी से अभिनेत्री सनी लियोन को आर्थिक रूप से कमजोर विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने वाली सरकारी योजना के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत कर लिया.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Dec 23, 2024, 04:05 PM IST
  • सनी लियोन योजना की लाभार्थी के रूप में सूचीबद्ध
  • रिकार्ड के अनुसार उनके पति का नाम जॉनी सिन्स है
गरीब महिलाओं की स्कीम में शामिल हो गया Sunny Leone का नाम, हर महीना आने लगे हजारों, दस्तावेजों में था नकली पति

Chhattisgarh Sunny Leone News: छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को आर्थिक रूप से कमजोर विवाहित महिलाओं के लिए एक सरकारी योजना के तहत एक अप्रत्याशित लाभार्थी मिला. 'लाभार्थी' सनी लियोन थीं, जिनके पति का नाम जॉनी सिन्स के रूप में दर्ज था, जो एक एडल्ट फिल्म स्टार हैं. जांच में पाया गया कि बस्तर के एक व्यक्ति ने इस योजना के तहत लाभ लेने लिए दोनों के नाम पर जाली दस्तावेज बनाए. इस स्कीम में महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं.

अधिकारियों द्वारा विसंगति को नोटिस किए जाने के बाद, बस्तर कलेक्टर हारिस एस ने महिला एवं बाल विकास विभाग को मामले की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करने, गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए धन की वसूली करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया.

इसके बाद जांच शुरू की गई और पाया गया कि वीरेंद्र जोशी नामक अपराधी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके महतारी वंदन योजना के लिए पंजीकरण कराया था. उसने फर्जी खाते से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए. रिकॉर्ड से पता चला कि उस व्यक्ति को मार्च 2024 से हर महीने पैसा मिल रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि सरकार को धोखा देने के आरोप में वीरेंद्र जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है. उनके बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है और वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है. इस चूक के लिए जिम्मेदार वेदमती जोशी और सुपरवाइजर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है.

महतारी वंदन योजना क्या है?
2024 में शुरू की गई महतारी वंदन योजना का उद्देश्य 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं सहित आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक प्रदान करना है. पात्रता मानदंडों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित होना और सरकारी नौकरियों में कोई भी परिवार का सदस्य न होना शामिल है.

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