इस तारीख से शुरू हो रही इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री, खरीदने पर मिलेगा टैक्स में छूट का लाभ

MCD वोटिंग के दौरान सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी है. चुनावी बॉन्ड की बिक्री 5 दिसंबर 2022 से शुरू होगी और इसे 12 दिसंबर 2022 तक खरीदा जा सकता है. इस बॉन्ड को जरिए कोई भी राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 4, 2022, 01:35 PM IST
  • इस तारीख से शुरू हो रही इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री
  • खरीदने पर आपको मिलेगा टैक्स में छूट का लाभ
इस तारीख से शुरू हो रही इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री, खरीदने पर मिलेगा टैक्स में छूट का लाभ

नई दिल्ली: हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों और MCD वोटिंग के दौरान सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी है. चुनावी बॉन्ड की बिक्री 5 दिसंबर 2022 से शुरू होगी और इसे 12 दिसंबर 2022 तक खरीदा जा सकता है. इस बॉन्ड को जरिए कोई भी राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं. 

कब से शुरू होगी इसकी बिक्री

सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त जारी करने की शनिवार को मंजूरी दे दी. इनकी बिक्री 5 दिसंबर से होगी. इसी दिन गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण भी होना है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री 5 दिसंबर से शुरू होगी. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की 29 अधिकृत शाखाओं से इन बॉन्ड की खरीद 12 दिसंबर तक की जा सकेगी. चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त 9 से 15 नवंबर तक खुली थी.

कौन खरीद सकता है इसे

राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नकदी के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड जारी करने की व्यवस्था लागू की गई. बॉन्ड को कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी खरीद सकती है. चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त की बिक्री 1-10 मार्च, 2018 में की गई थी. इलेक्टोरल को एसबीआई की लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर एवं मुंबई समेत 29 शाखाओं से खरीदा और भुनाया जा सकेगा.

कौन खरीद सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड

एक इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों तक होगी. वैधता अवधि बीतने के बाद अधिकृत शाखाओं में बॉन्ड जमा किए जाने पर राजनीतिक दलों को कोई भी भुगतान नहीं मिल पाएगा. पिछले लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 1 फीसदी मत पाने वाले पंजीकृत दल चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा लेने के लिए पात्र हैं.

मिलता है टैक्स छूट का फायदा

चुनावी बॉन्ड एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के साथ एक बैंक खाते के जरिए ही भुनाया जाएगा. इलेक्‍टोरल बॉन्ड खरीद कर आप टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं. इनकम टैक्स की धारा 80GGC/80GGB के तहत राजनीतिक दलों को चंदा देने पर आयकर में छूट भी मिलती है. इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैलिड होंगे और वैलिडिटी पीरियड खत्म होने बाद चुनावी बाॉन्ड जमा किए जाने पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. 

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