Donald Trump: न्यूयॉर्क धोखाधड़ी केस, प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचाने के लिए ट्रंप ने चुकाई इतनी बड़ी रकम
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Donald Trump: न्यूयॉर्क धोखाधड़ी केस, प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचाने के लिए ट्रंप ने चुकाई इतनी बड़ी रकम

Donald Trump New York Fraud Case: ट्रंप को बेहतर लोन और बीमा शर्तों को सुरक्षित करने के लिए धोखाधड़ी से अपनी कुल संपत्ति को अरबों डॉलर तक बढ़ाने के लिए 16 फरवरी को दोषी पाया गया था. 

Donald Trump: न्यूयॉर्क धोखाधड़ी केस, प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचाने के लिए ट्रंप ने चुकाई इतनी बड़ी रकम

Donald Trump News: डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को अपने न्यूयॉर्क नागरिक धोखाधड़ी मामले (New York Civil Fraud Case) में 175 मिलियन डॉलर (14,58,86,47,500.00 inr) का मुचलका जमा किया.  दरअसल पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी प्रॉपर्टी पर लटक रही जब्ती की तलवार से बचने के लिए ऐसा किया. बता दें नवंबर के अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन ट्रंप, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन को फिर से चुनौती देने के लिए तैयार हैं.

ट्रंप को बेहतर लोन और बीमा शर्तों को सुरक्षित करने के लिए धोखाधड़ी से अपनी कुल संपत्ति को अरबों डॉलर तक बढ़ाने के लिए 16 फरवरी को दोषी पाया गया था. 

ट्रंप को अपील अदालत  से मिली थी राहत
ट्रंप को मूल रूप से $454 मिलियन का बांड भरना था, लेकिन 25 मार्च को एक अपील अदालत ने जस्टिस आर्थर एंगोरोन के फैसले को लागू करने पर रोक लगा दी और शर्त लगाई कि ट्रंप 10 दिनों के भीतर छोटी राशि का भुगतान करेंगे.

अपील अदालत का तीन जजों वाला पैनल ट्रंप की अपील पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेगा। अपील अदालत की तरफ से बांड को कम करने का फैसला इस बात का कोई संकेत नहीं है कि पैनल अंततः क्या फैसला देगा.

यह बांड न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स को ट्रंप की संपत्तियों जब्त करने रोकता है. इनमें ट्रंप टॉवर, वेस्टचेस्टर में उनका 370 एकड़ का रिसॉर्ट और गोल्फ कोर्स और फ्लोरिडा में उनकी मार-ए-लागो संपत्ति शामिल है.

ट्रंप ने किया गलत काम करने से इनकार
वहीं ट्रंप किसी भी तरह का गलत काम करने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि मामला एक डेमोक्रेट जेम्स साजिश है  जिसने 2022 में उन पर मुकदमा दायर किया था. ट्रंप के खिलाफ दो अन्य मामले भी चल रहे हैं इनमें से एक है बाइडेन से 2020 के चुनाव में मिली हार को पलटने की कोशिश करना और दूसरा है व्हाइट हाउस छोड़ने पर क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाने का मामला.

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