Japan में महिलाओं को मिली बड़ी आजादी, तलाक के बाद प्रेग्नेंट औरतें नहीं कर पाती थीं..
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Japan में महिलाओं को मिली बड़ी आजादी, तलाक के बाद प्रेग्नेंट औरतें नहीं कर पाती थीं..

Japan Women: जापान तलाकशुदा महिलाओं के लिए पुराने पितृत्व नियम को छोड़ने के लिए तैयार है. जापान में इस बदलाव के बाद महिलाएं तलाक के बाद कभी शादी कर सकेंगी.

Japan में महिलाओं को मिली बड़ी आजादी, तलाक के बाद प्रेग्नेंट औरतें नहीं कर पाती थीं..

Japan Women: जापान तलाक के बाद पैदा हुए बच्चे के पितृत्व का फैसला करने वाले 19वीं सदी के कानून को बदलने के लिए तैयार है. इस बदलाव के पीछे अपंजीकृत रहने वाले और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करने वाले बच्चे हैं. ऐसे बच्चों की संख्या कम करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है. कैबिनेट ने शुक्रवार को एक विधेयक को मंजूरी दी जिसके तहत जन्म के समय मां को पितृत्व प्रदान किया जाएगा. 

महिलाओं को मिली बड़ी आजादी

वर्तमान सत्र में पारित होने के लिए संसद में पेश किया जाने वाला संशोधित कानून, तलाक के 100 दिनों के भीतर गर्भवती महिलाओं के दूसरी शादी पर प्रतिबंध को भी समाप्त कर देगा. जो कि पितृत्व पर विवादों से बचने के लिए लगाया गया था.

खत्म होगा सदियों पुराना तुगलकी नियम

1898 के नागरिक संहिता के तहत, जो अभी भी लागू है, तलाक के 300 दिनों के भीतर एक महिला से पैदा हुए बच्चे को उसके पूर्व पति का माना जाता है, भले ही उसने दूसरी शादी कर ली हो. कई महिलाएं विनियमन का पालन करने के बजाय अपने बच्चों को पंजीकृत नहीं करने का विकल्प चुनती हैं, खासकर घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों में.

लैंगिक समानता में जापान पीछे

लैंगिक समानता के मामले में जापान लगातार अन्य विकसित देशों से पीछे है. जुलाई में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इसे 146 देशों में से 116वें स्थान पर रखा गया था. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार, यह 32 देशों में से एक है जो तलाक के बाद महिलाओं की दूसरी शादी पर भेदभावपूर्ण प्रतिबंध रखता है.

यह कानून बच्चों के लिए है

2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में महिलाओं के लिए दूसरी शादी पर प्रतिबंध को छह महीने से घटाकर 100 दिन करने वाले वकील तोमोशी सक्का के अनुसार, संशोधन बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़े बदलाव का भी संकेत देता है. सक्का ने कहा कि कानून में यह बदलाव उन बच्चों की संख्या को कम करने में मदद करेगा जिनके पास कोई परिवार रजिस्टर नहीं है. उन्होंने आखिरकार महसूस किया है कि यह कानून बच्चों के लिए है.

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