दिल्ली मेट्रो के वे नियम जिनके बारे में सबको जानना चाहिए, नहीं पछताना पड़ेगा
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दिल्ली मेट्रो के वे नियम जिनके बारे में सबको जानना चाहिए, नहीं पछताना पड़ेगा

Rules: कोई भी शख्स मेट्रो रेल के किसी भाग में नशे की स्थिति में है या कोई उपद्रव मचाता है या जानबूझकर या बिना किसी बहाने के किसी भी यात्री के आराम के साथ हस्तक्षेप करता है तो वह जुर्माने के साथ दंडनीय होगा. यह जुर्माना पांच सौ रुपये तक हो सकता है.

दिल्ली मेट्रो के वे नियम जिनके बारे में सबको जानना चाहिए, नहीं पछताना पड़ेगा

Delhi Metro: आए दिन दिल्ली मेट्रो से ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं. वैसे तो रोजाना तमाम लोग इसमें सफर करते हैं लेकिन इसके नियमों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे. आइए जानते हैं दिल्ली मेट्रो के अंदर वीडियो बनाने के क्या नियम हैं और अन्य क्या नियम हैं. हालांकि समय-समय पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से चेतावनी भी जारी की जाती है और रूलबुक भी जारी की जाती है. यह भी सलाह दी जाती है कि अंदर वीडियो ना बनाया जाए.

सबसे पहले तो यह जान लीजिए किए दिल्ली मेट्रो के अंदर वीडियो रील्स बनाने की मनाही है. हालांकि मोबाइल ले जाने की छूट जरूर है. मेट्रो के अंदर फिल्म और वीडियो शूटिंग के लिए पूर्व आपको DMRC से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी. साथ ही आपको आपकी वीडियो शूटिंग की योजना, स्थान, और समय की जानकारी देनी होगी.  इसके अलावा यात्रियों की गोपनीयता का पालन रखना होगा. आप किसी यात्री की अनुमति के बिना उनकी फोटो या वीडियो नहीं बना सकते हैं.

इन नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा चाकू, कैंची, तलवार, ब्लेड, बंदूक, पेचकस, प्लास, हथगोले, बारूद, पटाखे, प्लास्टिक विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ और काटने वाले हथियार ले जाना बिल्कुल मना है. दिल्ली मेट्रो के अंदर पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, खरगोश, चूहे, एक्वेरियम मछली और किसी भी पक्षी जैसे पक्षी, तोता आदि को लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.

साथ ही मेट्रो में कोई भी आपत्तिजनक सामान ले जाने पर सख्त मनाही है. खुला कच्चा मांस, मछली, मानव कंकाल, किसी भी जानवर का कंकाल, खून या हड्डियां, मानव शरीर के अंग, शरीर या मृत जानवरों के अंग जैसे सामान ले जाने पर सख्त मनाही है.

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