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Banke Bihari Temple Corridor: मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ बनेगा कॉरिडोर, HC ने कहा-रास्ते का अतिक्रमण हटाओ

Banke Bihari Mandir Corridor: मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बनाए जाने का रास्ता साफ़ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बनाए जाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कॉरिडोर निर्माण में जो अतिक्रमण हो उसे हटाया जाए. 

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बांके बिहारी मंदिर के गलियारे के निर्माण को सोमवार को हरी झंडी दी और जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 31 जनवरी, 2024 की तिथि निर्धारित की है.  चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने आनंद शर्मा और मथुरा के एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है. 

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इससे पहले, राज्य सरकार ने अदालत को मंदिर क्षेत्र को गलियारा के तौर पर विकसित करने की जानकारी दी थी जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन पूजन की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास करीब पांच एकड़ जमीन खरीद की बात भी शामिल है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि गोस्वामी परिवार द्वारा की जाने वाली पूजा -अर्चना या श्रृंगार में वह किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और सेवायतों को जो भी अधिकार हैं, वे यथावत बने रहेंगे.

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इस योजना में यह उल्लेख भी किया गया कि मंदिर के आसपास पांच एकड़ जमीन पर पार्किंग और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी मुहैया करायी जाएंगी जिसका खर्च राज्य सरकारी उठायेगी. बेंच ने संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद कहा, 'राज्य सरकार इस अदालत में पेश योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़े. यह अदालत न्याय हित में इसे उचित और आवश्यक पाती है. हम यह राज्य सरकार पर छोड़ते हैं कि वह योजना क्रियान्वयन के लिए इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद जो उचित समझे, वह कदम उठाए.'

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मंदिर परिसर के आसपास अतिक्रमण के मुद्दे पर अदालत ने कहा, 'राज्य सरकार मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के लिए भी उचित कदम उठाने को स्वतंत्र है. सरकार से अपेक्षा है कि योजना लागू करने के बाद वह यह सुनिश्चित करे कि आगे कोई अतिक्रमण न हो. हम ये स्पष्ट करते हैं कि इस योजना के क्रियान्वयन को छोड़कर किसी भी तरह से दर्शन बाधित नहीं होगा और इस दौरान उचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी.'

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HC ने जिला प्रशासन को अपने निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. PIL में कहा गया कि दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाती है और चोरी, लूट और संपत्ति के नुकसान के लिए कई FIR दर्ज हो चुकी हैं. भारी भीड़ की वजह से भक्तों की मृत्यु के मामलों का भी इस याचिका में जिक्र किया गया है. याचिकाकर्ता के मुताबिक, कई हादसों के बावजूद जिला प्रशासन या राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है.

 

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