Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियामकीय अनुपालन में कमियों के चलते चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. जिन बैंकों पर रिजर्व बैंक की तरफ से जुर्माना लगाया गया है, उनमें से एक बिहार का है और तीन महाराष्ट्र के हैं.
आरबीआई की तरफ से जिन बैंकों पर पेनाल्टी लगाई गई है उनमें तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है.
रिजर्व बैंक ने जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर द तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा था.
इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और केवाईसी डायरेक्शन, 2016 के उल्लंघन का आरोप है. जिसकी एवज में बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र को कुछ प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (BR Act), पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (SAF) के तहत आरबीआई द्वारा जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के उल्लंघन के लिए 2 लाख का जुर्माना लगाया गया था.
इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने मुंबई स्थित मंगल सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. आरबीआई की तरफ से लगाए गए जुर्माने का असर ग्राहकों पर नहीं होगा. जुर्माने की यह राशि बैंक को ही देनी है, इसका ग्राहकों से कोई संबंध नहीं है.
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