दिल्ली गैंगरेप: `लड़की को बस से कुचलने की कोशिश की गई`
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दिल्ली गैंगरेप: `लड़की को बस से कुचलने की कोशिश की गई`

दिल्ली गैंगरेप मामले में नया खुलासा हुआ है।

ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली: दिल्ली गैंगरेप मामले में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मुताबिक गैंगरेप पीड़ित लड़की को बस से कुचलने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके दोस्त ने उसे पहिए के नीचे आने से बचाया। छह आरोपियों में से एक आरोपी रामसिंह ने लड़के की लोहे के रॉड से पिटाई की।
जानकारी के मुताबिक तीन जनवरी को दाखिल की जानेवाली चार्जशीट में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराएं लगाई हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डकैती की धारा को भी जोड़ा है। आईपीसी की धारा 396 यानी डाका डालने के अलावा हत्या की धारा 302 भी लगाई गई है।
सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक हादसे की रात यानी 16 दिसंबर को पीड़ितों को बस से कुचलने की भी कोशिश की गई थी। पुलिस के मुताबिक बस में तीन आरोपी मुसाफिरों की तरह बैठे थे। इससे पीड़ितों को भी उनके मुसाफिर होने की गलतफहमी हो गई। बस में पीड़ितों के बैठने के बाद राम सिंह ने झगड़े की शुरुआत की।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस आरोप पत्र में 16 दिसंबर की घटना के संबंध में 30 गवाहों का हवाला दिया गया है। गौरतलब है कि पीड़िता छात्रा की शनिवार सुबह सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई।
जांचकर्ताओं ने कहा कि वे इस मामले के अभियुक्तों के खिलाफ मौत की सजा की मांग करेंगे। साकेत की अदालत में दायर किए जाने वाले आरोप पत्र में इस घटना में शामिल पांच लोगों की भूमिका विस्तार से दर्ज होगी और मामले में कथित तौर पर शामिल नाबालिग लड़के की सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को अलग से एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
अधिकारी ने बताया कि आरोप पत्र में घटनाक्रम, इलाज, पीड़िता को सिंगापुर के एक अस्पताल में भेजने और उसकी मौत का पूरा ब्योरा दिया जाएगा। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ बलात्कार, हत्या और अन्य आरोप लगाए हैं।

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