Taal Thok Ke: असम सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक़ अधिनियम को ख़त्म कर दिया है. इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट X पर खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दी. उसमें लिखा असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम. इससे पहले असम में मुस्लिमों की शादी विवाह और तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होते थे. उस नियम के मुताबिक कम उम्र में भी निकाह वैध था और उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता था. लेकिन, असम सरकार के इस फैसले से मुस्लिम नेता भड़के हुए हैं.
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