Family Pension: रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट कर्मचारी की मौत के बाद उस पर आश्रित परिवार के किसी सदस्य को फैमिली पेंशन मिलती है. फैमिली पेंशन मिलने का क्या आधार है, जानें इस बारे में क्या कहता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर...
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Knowledge: रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट कर्मचारियों को पेंशन मिलती है. कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार के व्यक्ति को फैमिली पेंशन दी जाती है. एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कर्मचारी की विधवा अपने पति की मौत के बाद बच्चा गोद लेती है, तो उस बच्चे को पेंशन नहीं मिलेगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारी के जीवित रहते हुए बच्चा गोद लिया गया हो तो वह फैमिली पेंशन पाने का हकदार होगा. आज के इस आर्टिकल में जानेंगे कि फैमिली पेंशन को लेकर क्या नियम हैं.
फैमिली पेंशन पाने के नियम
बच्चों के लिए नियम
1.फैमिली पेंशन सबसे बड़े बच्चे को मिलती है.
2.अगर जुड़वां बच्चे हैं तो दोनों को बराबर-बराबर पेंशन दी जाती है.
3.अविवाहित बेटे को 25 साल या शादी या नौकरी करने तक फैमिली पेंशन मिलती है.
4.अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे और दोनों की मौत हो जाती है, तो जीवित बच्चों को दो फैमिली पेंशन मिलेंगी.
दिव्यांग बच्चों के लिए नियम
1.अगर सरकारी कर्मचारी की संतान दिव्यांग है और 25 साल तक भी कमाई का जरिया नहीं हैं, तो उसे लाइफ टाइम फैमिली पेंशन मिलेगी.
2.किसी बच्चे को लाइफ टाइम फैमिली पेंशन दिव्यांग तभी मिलेगी, जब उससे छोटा कोई भाई-बहन न हो.
3.बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो गार्जियन के जरिए फैमिली पेंशन दी जाएगी.
4.दिव्यांग बच्चा शादी के बाद भी फैमिली पेंशन पाने का हकदार होता है.
बेटी के लिए ये हैं नियम
1.अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन उसकी शादी या दूसरी शादी या उसके नौकरी करने तक मिलेगी. इसमें एज लिमिट नहीं है.
2.बेटी को 25 साल की उम्र के बाद पेंशन तभी मिलेगी, जब मृतक के सारे अविवाहित बच्चे 25 साल के हो जाएं या कमाने लगें.
3.मृतक का कोई बच्चा दिव्यांग है तो पहले उसे पेंशन मिलेगी. जब उसकी योग्यता फैमिली पेंशन के लिए खत्म होगी तभी बेटी को पेंशन मिलेगी.
4.कर्मचारी के जीवित रहते हुए उसकी बेटी के तलाक का प्रोसिजर कोर्ट में शुरू हुआ और कर्मचारी की मौत के बाद बेटी को तलाक मिलता है, तो वह फैमिली पेंशन पाने की हकदार है.
दूसरी शादी करने पर भी मिलेगी पेंशन?
मृतक की पत्नी की अगर कोई संतान नहीं है और उसके पास कमाई का साधन नहीं है, तो दूसरी शादी करने पर भी उसे पेंशन मिलती रहेगी. वहीं, अगर मृतक की पत्नी अगर अनुकंपा नौकरी करती है तो उसे फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी.
गोद लिए हुए बच्चे के लिए नियम
गोद लिया हुआ बच्चा भी फैमिली पेंशन का हकदार होगा. हालांकि, कर्मचारी की मौत के बाद उस बच्चे को पेंशन नहीं मिलेगी.वहीं, अगर गोद लिया हुआ बच्चा अनुकम्पा की नौकरी करने का हकदार होता है. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को पेंशन और अनुकंपा नौकरी का अधिकार है.
पेरेंट्स के लिए क्या है नियम
कर्मचारी की मौत के बाद अगर उसकी पत्नि या बच्चे नहीं हैं और माता-पिता पूरी तरह से मृतक पर निर्भर थे, तो उन्हें फैमिली पेंशन दी जाएगी. ऐसे में पहले मां को और उसके बाद पिता को पेंशन मिलेगी. माता-पिता को फैमिली पेंशन उनकी मृत्यु तक मिलेगी.