अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर अब एक विधान, एक संविधान और एक निशान के दायरे में है. ऐसा कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के एक नए युग में प्रवेश करने की आज तीसरी वर्षगांठ है. अब जम्मू कश्मीर में दो झंडे नहीं लहराए जाते हैं और वहां के हर कोने में अब वही कानून चलता है जो भारत का कानून है.