Gyanvapi case: क्या वजूखाने में मिले शिवलिंग की शुरू होगी पूजा?, जानिए याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
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Gyanvapi case: क्या वजूखाने में मिले शिवलिंग की शुरू होगी पूजा?, जानिए याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

Gyanvapi news/Mohd Gufran: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत को शिवलिंग के पूजा की मांग वाली अर्जी को 8 सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है. 

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Gyanvapi news: ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में मिले शिवलिंग में पूजा करने की मांग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत को शिवलिंग के पूजा की मांग वाली अर्जी को 8 सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है. याची विकास सोनी व अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. साथ ही ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई का आदेश देने की मांग की थी. 

2022 में दाखिल की गई थी याचिका
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए वाराणसी कोर्ट को 8 सप्ताह में याचिका निस्तारित करने का आदेश दिया है. याची के मुताबिक ये यचिका साल 2022 में वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई थी. कई बार तारीख लगने के बावजूद भी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. याची ने कहा कई बार तारीख लगने के बावजूद मामला निस्तारित नहीं होने से मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है.

ज्ञानवापी परिसर में रखे जूता स्टैंड को लेकर याचिका दाखिल
साथ ही बताते चलें कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में रखवाए गए छह जूता स्टैंड को हटवाने के लिए प्रभारी जिला जज अनिल कुमार - पंचम की अदालत में याचिका दाखिल की गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की महामंत्री किरन सिंह विसेन की ओर से अधिवक्ता मान बहादुर सिंह और अनुपम द्विवेदी ने दलील दी कि ज्ञानवापी का मसला अदालत में विचाराधीन है. दरअसल अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से बीते शुक्रवार को ज्ञानवापी में छह जूता स्टैंड रखवाए गए थे.

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