Prayagraj Violence: फरार आरोपियों ने अभी तक कोर्ट में सरेंडर भी नहीं किया है. ऐसे में जल्द ही संपत्ति कुर्क की जाएगी. कोर्ट ने सभी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की प्रकिया शुरू कर दी है.
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मो.गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज के अटाला हिंसा मामले को लेकर योगी सरकार लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए है. इसी क्रम में अटाला बवाल के आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होगी. एआईएमआईएम ज़िला अध्यक्ष शाह आलम, पार्षद फज़ल खां, जीशान रहमानी, उमर खालिद और आशीष मित्तल के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है. इन सभी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू हो गई है.
बता दें कि इन सभी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. फरार आरोपियों ने अभी तक कोर्ट में सरेंडर भी नहीं किया है. ऐसे में जल्द ही संपत्ति कुर्क की जाएगी. कोर्ट ने सभी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की प्रकिया शुरू कर दी है.
इन आरोपियों ने दाखिल की है अग्रिम जमानत अर्जी
वहीं, दूसरी तरफ हिंसा मामले के तीन आरोपियों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है. एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष शाह आलम, उमर खालिद और आशीष मित्तल ने अग्रिम जमानत अर्जी भी दाखिल की है. 27 जून को जिला न्यायालय में तीनों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी. गौरतलब है कि इन तीनों के खिलाफ भी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. अटाला हिंसा में आरोपी बनाए जाने के बाद से तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं.
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10 जून को हुई थी हिंसा
गौरतलब है कि प्रयागराज के अटाला इलाके में पिछले शुक्रवार 10 जून को हिंसा हुई थी. जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मियों को चोट आई थी. हिंसा में उपद्रवियों ने दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की थी. मामले में मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद समेत 103 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.
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