Muzaffarnagar News: आखिर क्यों मुजफ्फरनगर न्यायालय में पेश हुए BJP के मंत्री और विधायक, जानिए पूरा मामला?
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Muzaffarnagar News: आखिर क्यों मुजफ्फरनगर न्यायालय में पेश हुए BJP के मंत्री और विधायक, जानिए पूरा मामला?

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जनपद न्यायालय में बीजेपी के मंत्री और विधायक सहित कई लोग कोर्ट में पेश हुए. आइए विस्तार से बताते हैं पूरा मामला.

Muzaffarnagar News: आखिर क्यों मुजफ्फरनगर न्यायालय में पेश हुए BJP के मंत्री और विधायक, जानिए पूरा मामला?

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद न्यायालय में मंगलवार को बीजेपी मंत्री और विधायक सहित कई लोग कोर्ट में पेश हुए. बता दें कि धारा 144 के उल्लंघन के सेक्शन 188 में सरेंडर कर अपनी बेल अर्जी लगाई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने सबकी अर्जी को मंजूरी कर इन्हें जमानत दे दी. आइए विस्तार से बताते हैं पूरा मामला.

2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ा है मामला
दरअसल, मुजफ्फरनगर जनपद में साल 2013 में हुए संप्रदायिक दंगे से पहले 13 अगस्त को नगला मंदौड़ में एक पंचायत का आयोजन किया गया था. इसके चलते जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगाई हुई थी, जिसका उल्लंघन करते हुए उस समय इस पंचायत का आयोजन किया गया था. जिसमें उत्तर प्रदेश के वर्तमान स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी, हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची, सपा नेता हरेंद्र मलिक, पूर्व एमपी सोनवीर सिंह, पूर्व बीजेपी विधायक अशोक कंसल और यशपाल पवार सहित कई लोगों ने पंचायत में हिस्सा लिया था.

इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ हुए थे नामजद
इसी मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने धारा 144 के सेक्शन 188 में तहत कुल 25 लोगों को नामजद किया था, लेकिन इन सभी के द्वारा न्यायालय में पेश न होने के चलते कोर्ट द्वारा सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद सभी ने कोर्ट में सिलेंडर करते हुए अपनी बेल अर्जी लगाई थी. जिसे न्यायालय ने मंजूर कर सभी को बेल दे दी.

अधिवक्ता राजीव शर्मा ने दी जानकारी
इस मामले में जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि साल 2013 में 31 अगस्त को एक पंचायत नगला मंदौड़ मैं आयोजित की गई थी, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा 144 लागू की गई थी. इस संबंध में आज मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व बीजेपी विधायक अशोक कंसल, यशपाल पवार, पूर्व एमपी सोनवीर सिंह, सपा नेता हरेंद्र मलिक जी हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची, ये सभी लोग आज कोर्ट में पेश हुए थे. सभी ने कोर्ट में पहले सरेंडर एप्लीकेशन डाला. उसके बाद बेल पर इनकी सुनवाई हुई. शासन की ओर से लोक अभियोजन ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद बेलेबल सेक्शन था, इसलिए माननीय न्यायालय ने इन लोगों की बेल मंजूर कर ली. 

बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा
इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने पीएफआई पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीएफआई लोगों के हाथों में पत्थर देता है, पत्थर मरवाता है. ये कत्ल करने की ट्रेनिंग देते हैं. यह कोई सामाजिक संगठन नहीं हैं, ये देशद्रोही संगठन है. यह सब देश के गद्दार हैं.

साध्वी प्राची ने कहा
मीडिया से बातचीत करते हुए हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने भी पीएफआई पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, पीएफआई आतंकवादी संगठन है, जो कार्रवाई पीएफआई पर हो रही है वह जरूरी है. वह देश हित और राष्ट्रीय हित के लिए हैं. चाहे मदरसा हो या वक्फ बोर्ड, जो जांच हो रही है वह योगी जी करवा रहे हैं. यह जांच उत्तर प्रदेश और राष्ट्र के हित में हैं.

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