पेशी में माफिया मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से कहा आने-जाने में जान का खतरा है. कोर्ट में अगर बुलाया जाए तो पूरी सुरक्षा के साथ 10 कांस्टेबल, दो इंस्पेक्टर और ड्राइवर, गाड़ी वगैरह की गुहार लगाई. वहीं, जेल को भी असुरक्षित बताया. वहीं दूसरा गैंगस्टर के मामले में उस पर आरोप नहीं बनता है, इसलिए डिस्चार्ज किया जाये.
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आजमगढ़: आजमगढ़ के एमपी/एमएलए कोर्ट नंबर 3 में साल 2014 में थाना तरवां क्षेत्र के एराकला में गोली मारकर मजदूर की हत्या व गैंगस्टर के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की ऑनलाइन पेशी हुई. इस मुकदमें में जेल में बंद कुख्यात श्याम बाबू पासी को पुलिस सुरक्षा में एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया गया. वहीं, अन्य सभी आरोपित को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया. हालांकि मुख्तार अंसारी समेत अन्य पर पहले ही आरोप निर्धारित हो चुका है. मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी.
बता दें कि 6 फरवरी 2014 को तरवां थाना क्षेत्र के एराकला में बिहार निवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या की गई थी. आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने साजिश रचकर अपने विपक्षी को फंसाने के लिए अपने ही खास के यहां काम कर रहे मजदूर की हत्या करवा दी थी. मामले में मुख्तार अंसारी, श्याम बाबू पासी समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने 2020 में इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था.
शुक्रवार को कोर्ट में वर्चुअली पेशी में मुख्तार ने दो मामलों को लेकर कोर्ट से लगाई गुहार. पेशी में माफिया मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से कहा आने-जाने में जान का खतरा है. कोर्ट में अगर बुलाया जाए तो पूरी सुरक्षा के साथ 10 कांस्टेबल, दो इंस्पेक्टर और ड्राइवर, गाड़ी वगैरह की गुहार लगाई. वहीं, जेल को भी असुरक्षित बताया. वहीं दूसरा गैंगस्टर के मामले में उस पर आरोप नहीं बनता है, इसलिए डिस्चार्ज किया जाये. अदालत ने कहा दोनों पर विचार करेंगे सुरक्षा तो जेल में है. अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 13 जून को होगी.
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