Maharajganj News: न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद कोल्हुई थानाध्यक्ष महेन्द्र यादव समेत चौदह आरोपियों के खिलाफ आदेश दिया. इस आदेश का असर यह हुआ कि कोल्हुई के थानेदार को अपने ही थाना में अपने ही खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा.
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अमित त्रिपाठी/महराजगंज: महराजगंज जिले में मारपीट के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद कोल्हुई थानाध्यक्ष महेन्द्र यादव समेत चौदह आरोपियों के खिलाफ आदेश दिया. इस आदेश का असर यह हुआ कि कोल्हुई के थानेदार को अपने ही थाना में अपने ही खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा.
यूपी कॉप पर अन्य एफआईआर यूपी कॉप पर प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन जिस एफआईआर में एसओ समेत चौदह लोगों के खिलाफ केस दर्ज था, वह पिछले 16 दिन से प्रदर्शित नहीं हो रही है. रविवार को एफआईआर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सनसनी मच गई.
यह है मामला
दरअसल, सीजेएम कोर्ट में कोल्हुई थानाक्षेत्र के बड़हरा शिवनाथ गांव निवासी सूर्य प्रकाश चौधरी ने प्रकीर्णवाद दाखिल किया था. जिसके अनुसार स्वयं सहायता समूह के पैसे को गबन को लेकर मारपीट हुई थी. वादी सूर्यप्रकाश चौधरी का कहना है कि उसकी पत्नी सीमा आदि शक्ति महिला स्वंय सहायता समूह की सदस्य है. गांव के मोहित शर्मा पुत्र गंगाधर की पत्नी शीला देवी उस समूह की अध्यक्ष हैं.
सूर्यप्रकाश का आरोप है कि स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष शीला देवी अपने पति मोहित शर्मा के साथ षडयंत्र कर समूह का 15 हजार रुपया गबन कर चुकी हैं. सदस्य होने की वजह से उसकी पत्नी सीमा ने समूह का लेखा-जोखा की मांग की. इस पर मोहित शर्मा व शीला देवी अक्रोशित हो गए. 06 मार्च को 9बजे सुबह में समूह के सदस्य कालिन्दी देवी के घर के सामने भद्दी-भद्दी गाली देने लगे और जान मारने की धमकी भी दी.
सूर्य प्रकाश का आरोप है कि इस मामले में कोल्हुई थाना में शिकायत की गई तो उन्होंने मारपीट कर थाने से भगा दिया. इस प्रकरण का किसी ने वीडियो बना लिया. दूसरे पक्ष की तहरीर पर कोल्हुई पुलिस केस दर्ज की. वादी के प्रार्थना पत्र पर सुसंगत कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सूर्य प्रकाश ने कोर्ट की शरण ली.
थानाध्यक्ष महेंद्र यादव समेत इन आरोपितों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ श्रीवास्तव ने कोल्हुई थाना में एसओ महेन्द्र यादव के अलावा अन्य आरोपित मोहित शर्मा पुत्र गंगाधर, शीला देवी पत्नी मोहित शर्मा सूर्यनाथ यादव पुत्र प्रमोद यादव, गिरिश चन्द यादव पुत्र जयश्री, रामानन्द व धीरेन्द्र पुत्र गिरिशचन्द, प्रमोद यादव पुत्र मुरलीधर, श्यामबिहारी पुत्र प्रेमचन्द, रोहित व सोहित पुत्र गंगाधर, विजय शर्मा व संजय शर्मा पुत्र सोहित, अमरेश पुत्र मोहित निवासी बड़हरा शिवनाथ थाना कोल्हुई के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.
फरेंदा थानाध्यक्ष को सौंपी गई विवेचना
फरेंदा सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कोल्हुई थानाध्यक्ष सहित चौदह आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है. इस केस की विवेचना फरेंदा थानाध्यक्ष को दी गई है. विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.
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