Siddique Kappan : केरल का पत्रकार सिद्दीकी कप्पन 27 माह बाद जेल से रिहा, हाथरस गैंगरेप केस के बाद हुई थी गिरफ्तारी
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Siddique Kappan free: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद पत्रकार सिद्दीक कप्पन 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गया है. केरल का पत्रकार सिद्दीकी कप्पन 27 माह बाद जेल से रिहा हुआ है. हाथरस गैंगरेप केस के बाद हुई थी गिरफ्तारी. खबर अपडेट हो रही है.
सिद्दीक कप्पन को आतंकवाद और मनी लांड्रिंग से जुड़े आरोपों में उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया था. लखनऊ में एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को ऑर्डर रिलीज किया था. उसे दो मामलों में करीब एक माह पहले जमानत मिल गई थी. कप्पन को तब जमानत नहीं मिल पाई थी, क्योंकि प्रिवेंशन मनी लांड्रिंग स्पेशल कोर्ट के जज व्यस्त थे. सिद्दीक कप्पन को अक्टूबर 2021 में हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था. हाथरस में 20 साल की एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी. पुलिस का आरोप था कि कप्पन का इरादा वहां जाकर अशांति फैलाना था.
Lucknow, Uttar Pradesh | Kerala journalist Siddique Kappan who was booked by the UP government under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) released from jail after he was granted bail. pic.twitter.com/iW02VwqprG
— ANI (@ANI) February 2, 2023
कप्पन पर आतंकवाद रोधी कानून UAPA के तहत राजद्रोह का आरोप भी लगा था. फरवरी 2022 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उस पर मनी लांड्रिंग के तहत आरोप दाखिल किए थे. इसमें प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया (People's Front of India.) से पैसा लेने का आरोप शामिल है. सितंबर 2022 में कप्पन को आतंकवाद के मामले में जमानत मिल गई थी. दिसंबर में उसे मनी लांड्रिंग केस में बेल मिली. लेकिन कई अन्य औपचारिकताओं की वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ पाया.
यूपी पुलिस का आरोप है कि सिद्दीक कप्पन और उसके साथ गिरफ्तार अन्य व्यक्ति प्रतिबंधित पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया और उसकी छात्र शाखा Campus Front of India के सदस्य हैं. कप्पन ने आतंकी फंडिंग जैसे अन्य आरोपों से इनकार किया है. उसका कहना है कि वो सिर्फ अपनी पत्रकारिता कार्य से हाथरस जा रहा था.
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