Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ी मुश्किलें, असलहे का लाइसेंस निलंबित
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Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ी मुश्किलें, असलहे का लाइसेंस निलंबित

Kanpur News: पुलिस ने सपा विधायक के असलहे को निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी से सिफारिश की थी जिसके बाद असलहे को निलंबित कर दिया गया. नोटिस जारी कर एक हफ्ते में इरफान से जवाब मांगा है.

Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ी मुश्किलें, असलहे का लाइसेंस निलंबित

प्रभात अवस्थी/कानपुर : सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. बीते दिन इरफान के गुर्गे के घर की कुर्की हुई तो अब सपा विधायक के असलहे को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस ने सपा विधायक के असलहे को निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी से सिफारिश की थी जिसके बाद असलहे को निलंबित कर दिया गया. नोटिस जारी कर एक हफ्ते में इरफान से जवाब मांगा है. जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं आगजनी मामले पर अभियोजन पक्ष की कार्यवाई पूरी हो चुकी है. जेसीपी का कहना है की आगामी 15 दिनों के अंदर इरफान के मामले पर न्यायालय द्वारा फैसला भी आने की उम्मीद है. जब्त करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जिलाधिकारी कोर्ट में बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश रिपोर्ट भेज दी. पत्र आने के बाद डीएम कोर्ट ने लाइसेंस को निलंबित करते हुए नोटिस जारी कर दिया. एक हफ्ते में विधायक को जवाब दाखिल करना है. 

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हालांकि एक अन्य मामले में इरफान सोलंकी को राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. दरअसल इरफान सोलंकी ने फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के इस फैसले को विधायक ने चुनौती दी थी. जस्टिस एस रविंद्र भट और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.

सपा विधायक इरफान सोलंकी पर विवादित जमीन पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने, पुलिस से अभद्रता करने समेत गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई है. पिछले कुछ महीनों में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं. इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों संख्या बढ़कर 17 हो गई है.

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