Income Tax Return: आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. टैक्स भरने वालों में होड़ मची है. इसी बीच लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ाने की मांग की है.
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आलोक त्रिपाठी/गाजीपुर: वित्तीय वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इस समय टैक्स एडवोकेट्स, सीए, एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स के यहां लोगों की भीड़ लगी हुई है. 31 जुलाई के पहले टैक्स भरने वालों में होड़ मची है. करदाता वकीलों और अपने सीए के यहां रात-रात भर जागकर अपना रिटर्न भरवा रहे हैं. ऐसे में गाजीपुर में टैक्स रिटर्न भरने वाले प्रोफेशनल लोग काफी दबाव में हैं. उनका कहना है कि समय कम है और टैक्स भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है.
हर साल 7-8% आयकर दाताओं की हो रही वृद्धि
इनकम टैक्स के वरिष्ठ वकील आशीष बरनवाल और राकेश कुमार ने बताया कि सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं के हिसाब से एक आंकड़े के अनुसार, हर साल 7 से 8 प्रतिशत आयकर दाताओं की वृद्धि हो रही है. हर वित्तीय वर्ष का रिटर्न 31 मार्च के बाद भरना होता है, जिसकी अंतिम अवधि 31 जुलाई होती है. लेकिन हम लोगों के पास 30 जून से 31 जुलाई के बीच ही इस काम के लिए ज्यादा प्रेशर होता है. क्योंकि मझोले और छोटी इनकम ग्रुप के लोग ज्यादा हैं. जानकारी के अभाव में उनके पास सिस्टेमेटिक डाटा कम रहता है, लेकिन जनता जागरूक है. साथ ही लोग अपना रिटर्न बिना पेनाल्टी के भरना चाहते हैं.
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टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने की मांग
इनकम टैक्स के वरिष्ठ वकीलों ने बताया कि अभी दो दिन बचे हैं. अभी काफी लोगों का रिटर्न भरना बाकी है. उन्होंने कहा कि सरकार एआईएस सिस्टम ले आयी है, जिसमें पारदर्शिता है. लेकिन एक रिटर्न भरने में समय पहले से औसतन ज्यादा लग रहा है.
दरअसल, अगर निर्धारित तिथि 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरा जाता है तो 5 लाख तक के रिटर्न पर पेनाल्टी 1000 रुपये है. वहीं, 5 लाख से ज्यादा वालों पर सीधे 5000 रुपये की पेनाल्टी लगती है. ऐसे में सरकार को 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अवधि बढ़ा देनी चाहिए. इसके साथ ही आयकर दाताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए साइट और सिस्टम को और सुविधाजनक बनाना चाहिए. ताकि कभी-कभी साइट धीरे या रुकने की शिकायत से निजात मिल सके.
टैक्स प्रोफेशनल्स ने क्या कहा?
वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 31 जुलाई से 31 अगस्त तक बढ़ने की बात पर टैक्स प्रोफेशनल्स ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. लेकिन इसे और समय के लिए बढ़ा देना उचित होगा. इससे आयकरदाताओं को सुविधा हो जाएगी.
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