EPF News. इंप्लाइज प्रविडेंट फंड (ईपीएफ) आपको भविष्य के लिए सोशल सिक्योरिटी कवर मुहैया कराता है. अगर आप पीएफ की रकम बीच में नहीं निकालते हैं तो ब्याज और कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से ये फंड आपकी रिटायरमेंट के बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है.
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EPF News. इंप्लाइज प्रविडेंट फंड (ईपीएफ) आपको भविष्य के लिए सोशल सिक्योरिटी कवर मुहैया कराता है. अगर आप पीएफ की रकम बीच में नहीं निकालते हैं तो ब्याज और कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से ये फंड आपकी रिटायरमेंट के बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने मेंबर्स को कई तरह के बेनिफट भी देता है. इस रिपोर्ट में हम ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.
क्या है ईपीएफ? कैसे तय होती है पेंशन!
आपकी कंपनी आपकी सैलरी से एक हिस्सा काटकर प्रोविडेड फंड में जमा कराती है. इसके अलावा कंपनी भी उतना ही आपके पीएफ फंड में कंट्रीब्यूट करती है. इस अमाउंट में से एक निश्चित रकम इंप्लाइज पेंशन स्कीम में जाती है. मान लीजिए अगर आप लगातार 10 साल तक पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं. जब आप 10 साल पूरे कर लेते हैं तो ईपीएफओ आपसे पूछता है कि आप पेंशन लेना चाहते हैं या नहीं. अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपकी पेंशन तय कर दी जाती है.
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मिलेगा जीवन बीमा कवर
स्कीम के तहत ईपीएफओ मेंबर्स को जीवन बीमा कवर ( life insurance cover) भी मिलता है. हाल में ईपीएफओ ने इसे बढ़ा कर 6 लाख रुपये तक कर दिया है. अगर किसी मेंबर की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को लाइफ इश्योरेंस के तौर पर 6 लाख रुपये मिलेंगे.
घर बनाने या खरीदने के लिए अगर चाहिए पैसे
यदि आप घर बनवाना चाहते हैं, या घर की टूट-फूट के साथ रेनोवेशन कराना चाहते हैं. नया घर खरीदने की प्लानिंग हो तो आप PF फंड से पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए ईपीएफओ ने समय सीमा तय की है. मतलब कि आप अपने फंड से कितना पैसा निकाल सकते हैं. शर्ते ये है कि इसके लिए नौकरी में पांच साल और रिपेयर करवाने के लिए 10 साल की अवधि को पूरा करना जरूरी है.
शादी या एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं Fund से पैसा
इंप्लाइज प्रविडेंट फंड इस बात में भी मददगार साबित हो सकता है जब शादी-ब्याह जैसे कामों के लिए पैसे की जरूरत होती है. अगर आपके बच्चों की शादी या एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपने पीएम फंड का एक हिस्सा निकाल सकते हैं. इसके लिए भी कुछ शर्तें होती है. इसका लाभ आप तीन बार उठा सकते हैं. हालांकि इसके लिए ये अनिवार्य है कि आपको नौकरी करते हुए कम से कम 7 वर्ष हो गए हों. आप जब भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहें तब आपको इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे.
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