UP Politics: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नई चयन लिस्ट तैयार करने को कहा गया था. इस पर मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है.
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UP News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सरकार को इस भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करने और तीन महीने में दोबारा तैयार करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि यू.पी. शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है. बसपा की मुखिया मायावती ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है.
मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- यू.पी. शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रूख़ अपनाए, ताकि इनके साथ कोई भी नाईन्साफी ना हो।
यू.पी. शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रूख़ अपनाए, ताकि इनके साथ कोई भी नाईन्साफी ना हो।
— Mayawati (@Mayawati) September 10, 2024
इस मामले पर बीजेपी के गठबंधन एनडीए की सहयोगी अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का रिएक्शन भी सामने आया था. उन्होंने लिखा -69000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अस्थाई रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है तथा अगली सुनवाई में दोनों पक्षों से मामले के संबंध में अपनी अपनी दलील पेश करने के लिए कहा है.
हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
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