Mukhtar Ansari News: सुप्रीम कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उससे जुड़ी पर बड़ा फैसला है. अदालत ने 24 साल पुराने अध्याय को खत्म कर दिया है.
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Mukhtar Ansari News: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उससे जुड़ी याचिका को खत्म कर दिया है. मुख्तार अंसारी ने 24 साल पुराने एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 साल कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी.
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी.जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने अंसारी की मौत के बयान का संज्ञान लिया. उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता अब जीवित नहीं है. इसलिए सुनवाई खत्म की जाती है. अंसारी की 28 मार्च को यूपी की बांदा जेल के अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. पिछले साल 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अंसारी की अपील पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से जवाब मांगा था.
इससे पहले 23 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामले में अंसारी को अधीनस्थ अदालत द्वारा बरी करने के आदेश को पलटा था. अंसारी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के 2020 में बरी करने का फैसला पलटा था. अंसारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत 1999 में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. विशेष अदालत ने 2020 में अंसारी को बरी कर दिया था और राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 2021 में उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी