जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बोले सीएम योगी, सपा ने साधा निशाना
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जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बोले सीएम योगी, सपा ने साधा निशाना

UP Nagar Nikay Chunav 2022 :  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे. 

 

Nagar Nigam Election 2022 in UP

UP Nagar Nikay Chunav 2022 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी है. सीएम योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद मंगलवार को कहा कि सामान्य निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए आयोग गठित किया जाएगा. ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे. अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी.

नगर विकास विभाग के मंत्री एके शर्मा ने भी कहा कि हम ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करके ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाएंगे.जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. ओबीसी के आरक्षण के बिना यूपी में निकाय चुनाव नहीं होगा.

इससे पहले हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को पिछड़ा विरोधी औऱ संविधान विरोधी बताया है. उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि पिछड़ों का हक छीना जा रहा है. 

वहीं सपा नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने भी ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि OBC आरक्षण की समाप्ति दुर्भाग्यपूर्ण है. सामाजिक न्याय की लड़ाई हम कमजोर नहीं होने दे सकते.  ओबीसी आरक्षण के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, समाजवादी पार्टी उससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं. 

इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा था कि सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को ध्यान में रखकर कानूनी विचार विमर्श करेगी. इसके बाद ही कोई निर्णय़ लिया जाएगा. 

बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हाईकोर्ट के आदेश को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है. उनका कहना है कि उच्च न्यायालय का निर्णय बीजेपी की पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को दर्शाता है. बीजेपी सरकार को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का फैसला करना था. 

हालांकि विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि निकाय चुनाव में किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. सभी वर्गों को आरक्षण में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा. 

योगी सरकार के मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण के लिए उच्च न्यायालय  फैसले का निषाद पार्टी सम्मान करती है. हम आरक्षण के संबंध में विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं.  निषाद पार्टी शुरू से ही आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के पक्ष में रही है. अपना दल(एस) ने कहा था कि अगर ओबीसी आरक्षण खत्म करके चुनाव कराए जाएंगे तब इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी. 

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