UP News: खाने-पीने के सामान में थूका तो 5 साल जेल, रेस्तरां-ढाबों के किचन में CCTV अनिवार्य, जानें यूपी सरकार का नया कानून
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UP News: खाने-पीने के सामान में थूका तो 5 साल जेल, रेस्तरां-ढाबों के किचन में CCTV अनिवार्य, जानें यूपी सरकार का नया कानून

UP News: यूपी में खाने में थूक मिलाकर खाना बेचने की घटनाओं के बाद योगी सरकार नकेल कसने जा है. इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है. इसमें सख्त सजा का प्रावधान हो सकता है.

CM Yogi Adityanath

लखनऊ: खाने-पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से बेचने वालों पर योगी सरकार नकेल कसेगी. राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून लाने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों संग बैठक की, इसमें कानून की जगह अध्यादेश लाने को लेकर चर्चा की गई. सीएम योगी ने कहा कि जल्द सख्त कानून आएगा. कानून के उल्लंघन पर जेल और जुर्माना दोनों होगा.

क्या खास हो सकता है कानून में?
प्रस्तावित कानून में तीन से पांच साल तक जेल का प्रावधान किया ज सकता है. एक लाख रुपये तक जुर्माना का भी प्रस्ताव किया जा सकता है. प्रस्तावित कानून में दुकानों के किचन एवं डाइनिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किये जा सकते है. कम से कम एक महीने की फुटेज भी रखनी होने का प्रावधान हो सकता है. प्रस्तावित कानून में दुकानों में  नमेप्लेट को  भी समाधान निकाला जाएगा.

सीएम योगी ने कहा,  खान-पान की चीजों में मानव अपशिष्ट/गंदी चीजें मिलना संज्ञेय अपराध होगा. खाने पीने के पदार्थों की साफ सफाई सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं में भरोसा बनाए रखने के लिए कठोर कानून जरूरी है. हर ग्राहक का यह अधिकार है कि वह खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रेता और सेवा देने वालों के बारे में आवश्यक जानकारी रख सके. पहचान छुपा कर खान-पान की वस्तुओं एवं पेय पदार्थ में गंदगी मिलाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

दरअसल, पिछले एक दो महीनों में लगातार ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें तंदूर की रोटी में थूक, जूस में पेशाब जैसी घटनाएं सामने आई हैं. मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर जैसी शहरों में ऐसे वाकयों से लोगों का भरोसा डगमगा गया है.  उत्तराखंड के मसूरी और देहरादून में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं. उत्तराखंड सरकार भी ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रही है. 

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर और सभी तरह की खाने-पीने की सेवाएं दे रहे लोगों और कंपनियों को इस कानून के दायरे में लाया जाएगा. कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारावास और अर्थदंड की सजा होगी. ऐसे अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया जाएगा. 

यूपी की योगी सरकार 'उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024' (Uttar Pradesh Prevention of Pseudo and Anti-harmonious Activities and Prohibition of Spitting Ordinance 2024)और 'यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड (UP Prevention of Contamination in Food) अध्यादेश 2024' लाकर इस पर पूरी तरह अंकुश लगाने की तैयारी में है. इन दोनों अध्यादेशों को जल्द लाया जा सकता है. जिससे खाने पीने की चीजों से छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नकेल कसी जा सके.

इस कानून में थूक लगाकर खाना खिलाने जैसे घिनौने काम करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होगा.  ग्राहक को खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है या इसकी इसकी क्वालिटी से लेकर सारी जानकारी दी जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने अपने सरकारी आवास पर  विधि आयोग, गृह विभाग, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एव॔ औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की.

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