Lucknow News: सेफ्टी ऑडिट में स्कूल की बाउंड्री, कॉलम, बीम, भवन के फाउंडेशनस स्लैब, वॉल, फ्लोर, विंडो, खिड़कियां, सीढ़ियां, फायर एंड इलैक्ट्रिकल सेफ्टी आदि का परीक्षण किया जाएगा.
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मयूर शुक्ला/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों का अगले महीने सेफ्टी ऑडिट (safety audit) होगा. इसके तहत सुरक्षा और सुविधाओं के 28 मानकों पर स्कूलों की जांच होगी. बाल अधिकार आयोग ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए है. इसके तहत प्राइमरी स्कूलों की इमारतों का स्ट्रक्चर ऑडिट गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी एंड यूसेबिलिटी के आधार पर 28 बिंदुओं पर जांच की जाएगी. सेफ्टी ऑडिट में स्कूल की बाउंड्री, कॉलम, बीम, भवन के फाउंडेशनस स्लैब, वॉल, फ्लोर, विंडो, खिड़कियां, सीढ़ियां, फायर एंड इलैक्ट्रिकल सेफ्टी आदि का परीक्षण किया जाएगा.
सुरक्षा को लेकर जारी गाइडलाइन
राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी गाइडलाइन के आधार पर सेफ्टी ऑडिट का फैसला किया गया है. इस गाइडलाइन में बच्चों की सेफ्टी के नियम बताए गए हैं और हर स्कूलों के लिए अनिवार्य बताया गया है. इसी आधार पर यूपी के सभी प्राइमरी स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाना है. एनसीपीसीआर (NCPCR) के निर्देश पर कुछ दिनों पहले पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में स्कूलों के सेफ्टी ऑडिट कराए गए. एनसीपीसीआर की एडवाइजरी के बाद समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक मधु सूदन हुलगी ने राज्य में प्राइमरी स्कूलों का अगले महीने सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए. इस निर्देश में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी की देखरेख में विशेष टीमें स्कूलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट तैयारी करेगी.
कम से कम 24 स्कूलों की सेफ्टी ऑडिट
खंड लेवल पर हर माह में कम से कम 24 स्कूलों की सेफ्टी ऑडिट तैयार कराना है. इसके लिए 1 खंड में 1 से ज्यादा टीमें भी हो सकती है. इसके लिए डाइट की ओर से रूट मैप तैयार किया जाएगा. जिसके आधार पर टीमें स्कूलों का निरीक्षण करेंगी. सभी स्कूलों में सेफ्टी रजिस्टर भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
28 बिंदुओं पर रिपोर्ट
स्कूल सेफ्टी ऑडिट में 28 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इनको अलग-अलग भागों में बांटा गया है. फिजिकल सेफ्टी सेक्शन के तहत स्कूल की इमारत, भूकंप प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन, बाढ़ और तूफान, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, खेल मैदान और खेल की गतिविधियों के दौरान सेफ्टी, निर्माण के आधार पर सेफ्टी, वाटर सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट एंड सेफ्टी को परखा जाएगा. दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा, हेल्थ, स्वच्छता , यौन शोषण के प्रति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और साइबर सेफ्टी के तहत जांचा जाएगा.
बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों की जीर्ण-शीर्ण बिल्डिंग की नीलामी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जल्दी पूरी कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही इस काम में आने वाली परेशानियो को देखते हुए विभाग की ओर से इसकी प्रक्रिया भी सरल की गई है.