UP News: यूपी में Warrant और Summon तामील के लिए तैनात किए जाएंगे नोडल अफसर, डीजीपी ने दिए कड़े निर्देश
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UP News: यूपी में Warrant और Summon तामील के लिए तैनात किए जाएंगे नोडल अफसर, डीजीपी ने दिए कड़े निर्देश

UP News: डीजीपी विजय कुमार ने निर्देश दिया है कि अलग अलग कोर्ट से जारी किए जाने वाले वारंट का तामील कराने को लेकर नोडल ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाए. सभी जिलों, पुलिस कमिश्नरेट से उन्होंने इस संबंध में नोडल ऑफिसर्स से लिस्ट की भी मांग की है.

UP News HC

UP Police: उत्तर प्रदेश में वारंट तामील कराने को लेकर नोडल अफसर को नियुक्त करने के लिए डीजीपी विजय कुमार ने निर्देश दिया है. इस संबंध में उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से नोडल ऑफिसर की पूरी लिस्ट भी मांगी है. डीजीपी विजय कुमार ने निर्देशित किया है कि अलग अलग कोर्ट से जारी होने वाले वारंट का तामील कराने के लिए नोडल ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया जाए. सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट को उन्होंने नोडल अफसरों की एक सूची की मांग भी की है. 

डीजीपी का सर्कुलर 
डीजीपी ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि वारंट यानी सम्मन तामील की व्यवस्था का पर्यवेक्षण किया जा सके इसके लिए नोडल ऑफिर नामित किया जाएगा, यह नॉमिनेशन कमिश्नरेट स्तर पर किया जाएगा. जिनको नामित किया जा सकता है वो ऑफिसर होंगे-  
अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) 
या फिर सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध)
और जिला स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध)
या फिर पुलिस उपाधीक्षक (अपराध)

नोडल अफसर की जानकारी 
बीती 16 अगस्त को इस सर्कुलर को जारी किया गया जिसमें डीजीपी ने कहा वारंट तामील की पूरी व्यवस्था का नोडल अफसर पर्यवेक्षण करेंगे और जो भी समस्याएं तामीला में आ रही हैं उनकी निराकरण करवाएंगे. उन्होंने ये भी निर्देशित किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट व कमिश्नरेट में जो फिर नोडल ऑफिसर को नामित किया जाए उनके नाम, पदनाम एवं मोबाइल संबंधी जानकारी हर एक कोर्ट साथ ही डीजीपी ऑफिस भेज दी जाए. 

हाईकोर्ट का आदेश 
वारंट तामील की स्थिति की वीकली समीक्षा के साथ ही पुलिस कमिश्नर व पुलिस कैप्टन को मंथली समीक्षा करने का नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया है. इस कार्य में जो भी कर्मचारी लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ नियम अनुसार एक्शन लिया जाएगा. सर्कुलर में डीजीपी ने जानकारी दी कि एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2023 को एक आदेश पारित किया जिसमें कोर्ट ने कहा कि वारंट तामील की व्यवस्था को चुस्त किया जाए और नई तकनीक को इस्तेमाल में लाया जाए.

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