धर्मांतरण मामले के मास्टरमाइंड मौलाना उमर समेत 12 को उम्रकैद, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला
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धर्मांतरण मामले के मास्टरमाइंड मौलाना उमर समेत 12 को उम्रकैद, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Lucknow News: धार्मिक उन्माद फैलाकर देशभर में अवैध धर्मांतरण रैकेट चला रहे मौलाना उमर गौतम सहित अन्य 14 आरोपियों को यूपी ATS ने दोषी करार दिया है. एनआईए कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 

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Lucknow News: अवैध धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले अब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे. एटीएस की स्पेशल कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर गौतम व मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित अन्य 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. एटीएस ने आरोपियों को देश के अलग-अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया था.

इनको हुई उम्रकैद
धर्मांतरण मामले में उमर गौतम ,कलीम सिद्धकी कौसर आलम, फराज बाबुल्लाह शाह, प्रसाद रामेश्वर कोवरे उर्फ आदम, भुप्रिय बंदों उर्फ अरसलान, मुफ्ती काजमी जहागीर कासमी, इरफान सेख, सलाउद्दीन जैनुद्दीन सेख, अब्दुल धीरज गोविंद राव जगताप, सरफराज अली जाफरी और अब्दुल्लाह उमर को NIA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई.

अवैध धर्मांतरण का चला रहे थे रैकेट
ये सभी धार्मिक उन्माद फैलाकर देशभर में अवैध धर्मांतरण रैकेट चला रहे थे. दोषियों के विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है. ये हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजते थे. दोषियों के टारगेट पर खास तौर से गरीब महिलाएं और दिव्यांग होते थे, जिनको पैसे का लालच देकर और दबाव बनाकर बड़े पैमाने पर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे. वे मृत्यु के बाद दुनिया में नरक की आग जैसी अवधारणाओं का हवाला देकर एक विशेष धर्म के लोगों को डराते थे. इनका मकसद देश में शरिया आधारित सरकार की व्यवस्था स्थापित करना था.

2021 में हुई थी उमर की गिरफ्तारी
मोहम्मद उमर गौतम को मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी के साथ 20 जून 2021 को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के मुताबिक वे एक संगठन चला रहे थे जो यूपी में मूक- बधिर छात्रों और गरीब लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित कराने में शामिल था और इसके लिए उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसा मिलने का संदेह था.

1000 लोगों का कराया धर्मांतरण
उमर गौतम पहले हिंदू था लेकिन उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और धर्मांतरण कराने में सक्रिय हो गया. उसने करीब एक हजार गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित कराया और उनकी मुस्लिमों से शादी कराई. यह सब जामिया नगर में स्थित इस्लामिक दावा सेंटर नामक संस्था के जरिये किया जा रहा था. लखनऊ के एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारियां की थीं.

दोषियों में कौन-कौन?
आरोपियों में मौलाना कलीम सिद्दीकी, प्रकाश रामेश्वर कावड़े उर्फ आदम, कौशर आलम, भुप्रिय बन्दो उर्फ अर्सलान मुस्तफा, डॉ फराज बाबुल्लाह शाह, मुफ्ती काजी जहॉगीर आलम कासमी, इरफान शेख उर्फ इरफान खान, राहुल भोला उर्फ राहुल अहमद, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख, अब्दुल्ला उमर, मो. सलीम, कुणाल अशोक चौधरी, धीरज गोविंद राव जगताप व सरफराज अली जाफरी शामिल हैं.

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