Mukesh Ambani News: 'हमारे पास बेस्ट शूटर्स जान से मार डालेंगे', मुकेश अंबानी से 20 करोड़ फिरौती की मांग
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Mukesh Ambani News: 'हमारे पास बेस्ट शूटर्स जान से मार डालेंगे', मुकेश अंबानी से 20 करोड़ फिरौती की मांग

Mukesh Ambani Threat:  मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है. उनके आधिकारिक ईमेल पर किसी अज्ञात शख्स ने 20 करोड़ की फिरौती भी मांगी है. इस मामले में अंबानी के सुरक्षा इंचार्ज ने एफआईआर दर्ज करायी है. मुंबई पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

Mukesh Ambani News: 'हमारे पास बेस्ट शूटर्स जान से मार डालेंगे', मुकेश अंबानी से 20 करोड़ फिरौती की मांग

Mukesh Ambani Death Threat:  उद्योग जगत के शहंशाह मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है. उनके आधिकारिक ईमेल पर किसी अज्ञात शख्स ने 20 करोड़ की फिरौती भी मांगी है. इस मामले में अंबानी के सुरक्षा इंचार्ज ने एफआईआर दर्ज करायी है. मुंबई पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.ईमेल में धमकी देने वाले शख्स ने लिखा है कि अगर उसे 20 करोड़ रुपए नहीं मिले तो वो मुकेश अंबानी को मार देगा.  ईमेल की लाइन कुछ इस तरह है कि, अगर तुमने 20 करोड़ रुपए नहीं दिए तो हम तुमको मार देंगे. हमारे पास बेस्ट शूटर्स हैं. 

पुलिस ने शुरू की जांच

इस धमकी वाले मेल के आधार पर गामदेवी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी गई. पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ सेक्शन 387, 506(2) के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है. यह काम किसी शरारत की वजह से है या किसी योजना का हिस्सा है इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने कहा कि बहुत जल्द ही इस मामले का राजफाश कर दिया जाएगा. जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मुकेश अंबानी को जेड प्लस सेक्यूरिटी 

बता दें कि खतरों के मद्देनजर मुकेश अंबानी और उनके परिवार को जेड प्लस सेक्यूरिटी कवर मिला है. यह सुविधा उन्हें देश और देश के बाहर भी दी जाती है. हालांकि उन्हें खुद खर्च उठाना पड़ता है.मुकेश अंबानी की सुरक्षा कैटिगरी पर कई याचिकाएं लंबित थीं. 2022 में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने गृहमंत्रालय के अधिकारी को तलब करते हुए अंबानी और उनके परिवार पर संकट के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा था. जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा उच्च न्यायलय के सामने फाइल पेश करने पर रोक लगा दी थी. अगस्त 2022 में तीन जजों की पीठ ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में दायर याचिका को बंद कर दिया था.

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