Cinema Halls: भारत के इस राज्य में सिनेमा घरों के लिए बदलेंगे नियम, रात 11 बजे के बाद उम्र के हिसाब से मिलेगी एंट्री
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Cinema Halls: भारत के इस राज्य में सिनेमा घरों के लिए बदलेंगे नियम, रात 11 बजे के बाद उम्र के हिसाब से मिलेगी एंट्री

Telangana Cinema Halls: तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में देर रात 16 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य सरकार इस संबंध में नियम तय नहीं करती..

Cinema Halls: भारत के इस राज्य में सिनेमा घरों के लिए बदलेंगे नियम, रात 11 बजे के बाद उम्र के हिसाब से मिलेगी एंट्री

Telangana Cinema Halls: तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में देर रात 16 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य सरकार इस संबंध में नियम तय नहीं करती.. तब तक बच्चों को रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी. तेलंगाना हाईकोर्ट का यह कदम बच्चों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में अहम फैसला है. अब राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर नियम बनाकर इसे लागू करना होगा.

बच्चों की सुरक्षा पर फोकस

हाईकोर्ट ने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को देर रात फिल्मों में शामिल होने से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है. अदालत ने राज्य सरकार को सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर इस मुद्दे पर जल्द से जल्द नियम बनाने का निर्देश दिया.

मल्टीप्लेक्स में देर रात शो की समस्या

याचिकाकर्ता विजय गोपाल के वकील ने अदालत में बताया कि मल्टीप्लेक्स में आखिरी शो रात 1:30 बजे तक चलता है. ऐसे में देर रात के शो के दौरान नाबालिग बच्चों का प्रवेश बिना किसी रोक-टोक के हो रहा है. उन्होंने दलील दी कि यह बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है.

भगदड़ की घटना से सबक

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि दिसंबर 2023 में ‘पुष्पा-2’ के शो के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी. इस हादसे में एक बच्चे को गंभीर चोटें आईं और उसकी मां की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से सिनेमाघरों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे.

सरकार को जल्द नियम बनाने के निर्देश

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी हितधारकों से परामर्श करे और यह तय करे कि बच्चों को सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों में प्रवेश की अनुमति दी जाए या नहीं. अदालत ने यह भी कहा कि जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक सिनेमाघरों को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को देर रात फिल्मों में शामिल होने से रोकना होगा.

फिल्म ‘गेम चेंजर’ पर सुनवाई के दौरान आया फैसला

अदालत यह फैसला राम चरण अभिनीत फिल्म ‘गेम चेंजर’ और अन्य फिल्मों की टिकट कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार को सिनेमाघरों में बच्चों के प्रवेश को लेकर सख्त नियम बनाने चाहिए.

बच्चों की सुरक्षा पर बढ़ती चिंता

यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अदालत ने कहा कि सिनेमाघरों में देर रात बच्चों की मौजूदगी पर रोक लगाना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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