Sikar News: खाटूश्यामजी नगर पालिका में पट्टों का अवैध गोरखधंधा, करोड़ों की जमीन फर्जी तरीके से जारी
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Sikar News: खाटूश्यामजी नगर पालिका में पट्टों का अवैध गोरखधंधा, करोड़ों की जमीन फर्जी तरीके से जारी

Sikar News: राजस्थान में सीकर के खाटूश्यामजी नगर पालिका में फर्जी तरीके से पट्टे जारी करने का गोरखधंधे का मामला सामने आया है. नगर पालिका के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी अरुण शर्मा ने फर्जी तरीके से शमसान भूमि का पट्टा जारी कर दिया. लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका में बड़े स्तर पर पट्टे जारी करने का फर्जीवाड़े की जांच की जाए. 

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Sikar News: सीकर के खाटूश्यामजी नगर पालिका में फर्जी तरीके से पट्टे जारी करने का गोरखधंधे का मामला सामने आया है. नगर पालिका के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी अरुण शर्मा ने फर्जी तरीके से शमसान भूमि का पट्टा जारी कर दिया. लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका में बड़े स्तर पर पट्टे जारी करने का फर्जीवाड़े की जांच की जाए. 

अब अधिकारी इस मामले को दबाने के लगे हुए हैं. मामले के अनुसार, सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे के पशु चिकित्सालय के पास शमशान भूमि को सरकारी भूमि मानते हुए नगर पालिका ने करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन का फर्जी पट्टा जारी कर दिया. 

मिली जानकारी के अनुसार खसरा नंबर 2082/ 3956 में से 100 वर्ग गज का फर्जी पट्टा उच्चव कंवर पत्नी कल्याण सिंह के नाम से पालिकाध्यक्ष ममता मुंडोतिया, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अरुण शर्मा व कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट के बाद पट्टा जारी कर दिया गया जबकि भूमि को लेकर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायालय दांतारामगढ़ में मामला 2020 से विचार दिन चल रहा है और जनवरी 2023 से ही न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है. उसके बावजूद भी करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन का पट्टा जारी कर दिया गया. 

पीड़ित श्याम सुंदर अग्रवाल ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर पट्टा निरस्त करने की मांग की गई है. वहीं पीड़ित श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि 200 से ढाई सौ वर्ष पूर्व से हमारी शमशान भूमि है और तमाम सरकारी कागजात में शमशान सिकरिया के शमशान भूमि दर्शाए गई है. उसके बावजूद भी नगरपालिका ने मिलीभगत कर पट्टा जारी कर दिया गया.

हाल ही में स्थानांतरित होकर आए अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने कहा कि मेरे को मालूम नहीं है. जल्द ही पत्रावली को देखकर उचित कार्रवाई की जायेगी. पालिकाध्यक्ष ममता मुंडोतिया ने कहा कि पट्टा पत्रावली को वापस रिओपन कर जांच की जाकर अगर गलत पट्टा जारी हुआ तो उसे निरस्त करने के लिए अधिशासी अधिकारी को बोल दिया गया.

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