Rajsamand news: राजसमंद की पोक्सो कोर्ट ने 13 साल की मासूम बालिका के रोप मामले में आरोपी को शुक्रवार को सजा सुनाई है. नवंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने केलवाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी. जिसपर तीन साल बाद फैसला आया है.
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Rajsamand news: राजसमंद की पोक्सो कोर्ट ने 13 साल की मासूम बालिका के रोप मामले में आरोपी को शुक्रवार को सजा सुनाई है. आरोपी ने मासूम को बहला फुसलाकर बलात्कार किया था. इसी मामले पर राजसमंद पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने आरोपी गोपाराम को दोषी करार दिया है. साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 25 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. न्यायालय ने पीड़ित किशोरी के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए.
क्या है मामला
पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि, नवंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने केलवाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि 4 नवंबर 2021 की रात करीब 8 बजे उसकी तेरह साल की बेटी घर से शौच के लिए बाहर गई थी. रात करीब 10 बजे उनकी बेटी घबराई घर लौटी और बिना बोले कमरे में जाकर सो गई. जब दूसरे दिन बेटी उठी तो उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे. इस पर परिजनों ने पूछा तो वह जोर- जोर से रोने लगी. जोर देकर पूछने पर बताया कि, गोपाराम ने जबरदस्ती हाथ पकड़ उसे रताराम के घर के नीचे बीड़ में ले गया, जहां पर आम के पेड़ के नीचे उसके साथ बलात्कार किया.
साथ ही आरोपी ने धमकी दी थी अगर वह इसके बारे में किसी को बताएगी तो वह उसके माता- पिता को मार डालेगा. इस तरह धमकाकर आरोपी चला गया. ऐसे में वह डरी सहमी घर आकर सो गई थी. उसके बाद किशोरी को लेकर उसके पिता केलवाड़ा थाने पर पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई.
पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के साथ ही उसके बयान को दर्ज किया. साथ ही केलवाडा थाना पुलिस ने जांच के बाद राजसमंद की पॉक्सो अदालत में आरोपी गोपाराम के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए. न्यायालय में पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 16 गवाह और 30 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए.
पॉक्सो कोर्ट में पेश गवाहों को सुनने और दस्तावेजी साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद के न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने आरोपी गोपाराम को दोषसिद्ध घोषित किया.