गहलोत सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, इस योजना के नियमों को किया आसान
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गहलोत सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, इस योजना के नियमों को किया आसान

हाड़कंपाती सर्दी में पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए रात-रातभर खेतों में खड़े रहने वाले धरतीपुत्रों को इस समस्या से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी. अब कम जमीन वाले व्यक्तिगत किसान भी सरकार की योजना के तहत खेतों में तारबंदी करवा सकेंगे. 

गहलोत सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, इस योजना के नियमों को किया आसान

Pipalda: हाड़कंपाती सर्दी में पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए रात-रातभर खेतों में खड़े रहने वाले धरतीपुत्रों को इस समस्या से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी. अब कम जमीन वाले व्यक्तिगत किसान भी सरकार की योजना के तहत खेतों में तारबंदी करवा सकेंगे. राज्य सरकार की ओर से किसानों की सहुलियत के लिए चलाई जा रही तारबंदी योजना के नियमों को सरल कर दिया है. 

इससे किसानों को इस समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. उल्लेखनीय है कि खेतों में अपनी फसलों को जानवरों से बचाने के लिए किसानों को सर्द रातों में भी खेतों में खुले आसमान तले रतजगा करना पड़ता है. 

किसान रात-रातभर कई उपायों से खेतों में घुसे जानवरों को बाहर निकालने का जतन करते रहते हैं. सरकार ने इस समस्या से राहत के लिए किसानों के लिए तारबंदी योजना शुरू की, लेकिन कभी पांच, कभी तीन किसानों के समूह में आवेदन करने की बाध्यता तो कभी 50 तो कभी 30 बीघा जमीन का होना किसानों के लिए रोड़ा साबित हो रहा था. इसके चलते ज्यादातर किसान इसके फायदे से वंचित थे, लेकिन अब कई नियमों को सरल किया गया है. इसका फायदा किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मिल सकेगा. 

अधिकारियों की मानें तो 2017-18 में शुरू हुई योजना में पहले पांच किसानों के समूह का होना जरूरी था, लेकिन वर्ष 2019-20 में सरकार ने योजना के नियमों में संसोधन करते हुए पांच किसानों के समूह की बाध्यता हटाकर तीन किसान का समूह कर दिया. साथ हीं, एक किसान के पास 3 हेक्टेयर यानि 30 बीघा के करीब भूमि का होना जरूरी था, लेकिन अब इन दोनों बाध्यतों को हटा दिया है. इसके तहत अब एक किसान के पास अगर डेढ़ हेक्टेयर भूमि है, तो तारबंदी के लिए आवेदन कर सकता है. 

समूह में भी ले सकते हैं फायदा
योजना के नए नियमों के तहत जो किसान समूह के हिसाब से फायदा लेना चाहते हैं, वे भी ले सकते हैं. इसके लिए बशर्तें दो किसान और इनके पास कम से कम डेढ़ हेक्टेयर जमीन का होना जरूरी है. दो किसानो से अधिक का समूह के लिए भी कोई बाध्यता नहीं है. योजना के नियमों में संसोधन के बाद प्रदेशभर में दो लाख से अधिक किसानों को तारबंदी का लक्ष्य रखा गया है. आवेदन के लिए 30 मई से राज किसान पोर्टल खुलेगा. 

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