Vice President Election 2022 : उपराष्ट्रपति बनने पर क्या मिलती हैं, रॉयल सरकारी सुविधाएं, सैलरी और कैसे होता है चुनाव, जानें
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Vice President Election 2022 : उपराष्ट्रपति बनने पर क्या मिलती हैं, रॉयल सरकारी सुविधाएं, सैलरी और कैसे होता है चुनाव, जानें

Vice President Election 2022: आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा. संसद भवन में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान के बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा. भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी और क्या सुविधाएं मिलती हैं,  आइये बताते हैं आपको.

Vice President Election 2022 : उपराष्ट्रपति बनने पर क्या मिलती हैं, रॉयल सरकारी सुविधाएं, सैलरी और कैसे होता है चुनाव, जानें

Vice President Election 2022: वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो जाएगा जिससे पहले देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव आज हो रहा है. उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं, विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को खड़ा किया है.

देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए के लिए नॉमिनेशन 19 जुलाई तक फाइल किए गए थे जिसके बाद आज देर रात तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे. आपको बता दें कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है और इस पद के लिए उन्हें 'संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम, 1953' के तहत सैलरी मिलती है. साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से सैलरी मिलती है. उपराष्ट्रपति को हर महीने 4 लाख रुपये तक सैलरी मिलती है. इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं. उपराष्ट्रपति को दैनिक भत्ता, चिकित्सा, मुफ्त आवास, यात्रा और कई सुविधाओं के लाभ मिलते हैं. 

राष्ट्रपति की गैर-मौजूदगी में उपराष्ट्रपति सभी जिम्मेदारियों को निभाते हैं इसलिए ऐसे में उन्हें राष्ट्रपति की सैलरी और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं. इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान सैलरी मिलती है. इसके अलावा उपराष्ट्रपति को सरकारी स्टॉफ भी दिया जाता है. साथ ही उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन वेतन का 50% है.

उपराष्ट्रपति पद के लिये योग्यता
उपराष्ट्रपति चुनाव 35 साल उम्र पूरा कर चुका कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है और उम्मीदवार को कम से कम 20 संसद सदस्यों को प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद सदस्यों को समर्थक के रूप में नामित कराना होता है. उम्मीदवार संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो. अगर कोई संसद सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा. उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनने वाले 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है.

राष्ट्रपति चुनाव से अलग है उपराष्ट्रपति का चुनाव
उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं. दोनों सदनों के मनोनीत सांसद भी उप राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं यानि की दोनों सदनों के 790 सदस्य मतदान करते हैं. इसमें राज्यसभा में कुल 245 और लोकसभा के 545 सांसद वोट देते हैं. उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनी निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है. उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति  यानी चुनाव में मतदाता प्राथमिकता के आधार पर वोट करते हैं.

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