Rajasthan RPSC Paper Leak: आरपीएससी का पेपर लीक करने वाले गिरोह की खैर नहीं, जब्त की जाएगी संपत्ति और लगेगा NSA
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Rajasthan RPSC Paper Leak: आरपीएससी का पेपर लीक करने वाले गिरोह की खैर नहीं, जब्त की जाएगी संपत्ति और लगेगा NSA

Rajasthan RPSC Paper Leak: राजस्थान में आरपीएससी का पेपर लीक करने वाले गैंग पर बड़ी कार्रवाई होगी. सीएम अशोक गहलोत के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है.

 

फाइल फोटो,

Rajasthan RPSC Paper Leak: राजस्थान में आरपीएससी का पेपर लीक करने वाले गिरोह की अब खैर नहीं है, सीएम अशोक गहलोत के शख्त निर्देश के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा एक्शन मोड में जुट चुके हैं, डीजीपी ने बताया कि आरपीएससी पेपर लीक गैंग की अब सामत आने वाली है.

किसी भी सूरत में उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा. हालांकि आरपीएससी के वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद पूरे राजस्थान में उम्मीदवारों में गुस्सा बना हुआ है. ऐसे सीएम गहलोत और डीजीपी मिश्रा का ये बयान कितना कारगर साबित होता है. ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा.

डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया जाएगा. एनएसए के तहत पेपर लीक में शामिल गिरोह के सदस्यों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी.

आपको बता दें यदि राजस्थान में आरपीएससी पेपर लीक गिरोह समेत अन्य परीक्षाओं का पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तो इससे डर का माहौल बनेगा. आरोपी ऐसा करने पर थोड़ा सोचेंगे. इन घटनाओं में लगाम भी लगेगा.

 ब्लैकलिस्ट हुए आरोपी
अब तक आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़े कुल 48 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरपीएससी अजमेर ने सभी अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है. इसके बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. पूछताछ के लिए अभी सभी आरोपी पांच दिन की पुलिस रिमांड में हैं.

जानें क्यों बनाया गया था एनएसए
आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 में बनाया गया था. यह कानून देश में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने की ताकत देता है. साथ ही सरकार के हाथों को मजबूत करता है. इस कानून के दायरे में उन अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है जिनके अपराध की प्रकृति से सामाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है. साथ ही ऐसे मामलों से संबंधित आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आधिकृत रहती है, बिना किसी सूचना के किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है.

 

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