Jaipur News:खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती-2022 मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब,1 पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने के दिए निर्देश
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Jaipur News:खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती-2022 मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब,1 पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने के दिए निर्देश

Jaipur News:राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती-2022 के परीक्षा परिणाम में अनियमिता के मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है.

Rajasthan high court

Jaipur News:राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती-2022 के परीक्षा परिणाम में अनियमिता के मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

कुछ प्रश्नों पर अपनी आपत्तियां पेश कर दी
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के करीब दो सो पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसकी लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी की. जिसमें याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों पर अपनी आपत्तियां पेश कर दी. 

आयोग में पेश की गई आपत्तियां सही
याचिका में कहा गया कि आयोग ने आज तक अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और ना ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी की. वहीं भर्ती का सीधे ही परिणाम जारी कर दिया गया. जबकि अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद भी परिणाम जारी किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता की ओर से मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए बताया गया कि उसकी ओर से आयोग में पेश की गई आपत्तियां सही हैं. 

याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा
ऐसे में यदि आयोग उसकी आपत्तियों को तय करता है तो परीक्षा परिणाम में बदलाव हो जाएगा और याचिकाकर्ता मेरिट में आ जाएगा.जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.

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