Rajasthan High Court: परिवीक्षा काल में किए जेईएन के तबादले पर रोक, PHED विभाग से मांगा जवाब
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Rajasthan High Court: परिवीक्षा काल में किए जेईएन के तबादले पर रोक, PHED विभाग से मांगा जवाब

Rajasthan High Court: राजस्थान हाई कोर्ट ने परिवीक्षा काल में चल रहे जेईएन के तबादला आदेश के मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही इस संबंध में कोर्ट ने राज्य सरकार और पीएचईडी विभाग से जवाब तलब किया है. 

Rajasthan High Court

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवीक्षा काल में चल रहे जेईएन के तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार सहित पीएचईडी विभाग से जवाब देने को कहा है. अदालत ने पूछा है कि जब परिवीक्षा काल में तबादला नहीं किया जाता, तो याचिकाकर्ता का तबादला क्यों किया गया. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश शिवानी की याचिका पर दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सामान्य तौर पर राज्य सरकार के हर विभाग के तबादला आदेश में यह नोट डाला जाता है कि यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा काल में है, तो उस पर तबादला आदेश प्रभावी नहीं होगा. इसके बावजूद याचिकाकर्ता के तबादला आदेश में इस तरह का कोई भी नोट नहीं डाला गया है. 

हाईकोर्ट ने तबादला आदेश पर लगाई रोक
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दिसंबर 2022 में दो साल के परिवीक्षा काल पर हिंडौन में हुई थी, लेकिन दो साल का प्रोबेशन समय पूरा हुए बिना ही फरवरी 2024 में उसका तबादला गंगापुर कर दिया गया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि प्रोबेशन पीरियड में किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर करने का नियम नहीं है. ऐसे में याचिकाकर्ता के ट्रांसफर आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. 

रिपोर्टर- महेश पारीक

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Jaipur News: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एस.बी आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2910/2024 के सम्बंध में दिए गए राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) के आदेश, दिनांक 16.04.2024 के अनुसरण में राजस्थान में अवैध रेत खनन के आरोपों से संबंधित एक मामला पुनः दर्ज किया. इसके साथ ही सीबीआई ने पूर्व में एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 एवं एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21(4) के तहत सदर पुलिस स्टेशन, जिला बूंदी (राजस्थान) में दर्ज प्राथमिकी संख्या 527/2023 के मामले की जांच को अपने हाथों में लिया, जिसमें आरोप है कि आरोपी को बिना किसी वैध पास/परमिट/लाइसेंस या अन्य अधिकार/आदेश के वाहन (डंपर) में 40 मीट्रिक टन लघु-खनिज (रेत) को ले जाते समय दिनांक 24.10.2023 को गिरफ्तार किया गया. 

जांच के दौरान, संबंधित वाहन के पंजीकृत मालिक को भी राज्य पुलिस ने दिनांक 22.02.2024 को गिरफ्तार कर लिया, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है. अपने जांच के क्रम में सीबीआई ने शनिवार को बूंदी में आरोपी व्यक्तियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए. माननीय उच्च न्यायालय ने चंबल एवं बनास नदियों के आसपास के सक्रिय क्षेत्रों में वर्तमान व संबंधित/समान मामलों की जांच करने हेतु सीबीआई को निर्देश दिया है, जिसके लिए विभिन्न 'माफियाओं' के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. अतः सीबीआई ने अन्य मामलों में आगे की कार्रवाई हेतु राज्य पुलिस से ऐसे मामलों की जानकारी मांगी है. 

रिपोर्टर- किशोर रॉय

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