Rajasthan News: सीकर की लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन की ओर से वकील की मौत पर पूरे दिन का न्यायिक कार्य बंद रखने के मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
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Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर की लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन की ओर से वकील की मौत पर पूरे दिन का न्यायिक कार्य स्थगित रखने के मामले में मंगलवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन की ओर से कहा कि उन्हें शोक सभा के लिए जारी दोनों नोटिफिकेशनों की जानकारी नहीं थी और उनके यहां दिन भर का ही न्यायिक कार्य स्थगित रखा जाता है. वहीं, बीसीआर की ओर से कहा कि उनकी ओर से पूर्व में सभी बार एसोसिएशनों को नोटिफिकेशन नहीं भेजा था, अब उन्होंने भेजना शुरू कर दिया है और बीसीआर की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है.
राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीसीआर व आरजी को शोक सभा के लिए तय समय के संबंध में जारी नोटिफिकेशन की जानकारी सभी बार एसोसिएशनों व जिला व सेशन न्यायाधीशों को देने के लिए कहा है. अदालत ने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को कहा है कि वह वकील की मौत पर शोक सभा रखने के लिए जारी की गई 25 अप्रैल 2015 व 5 फरवरी 2002 के नोटिफिकेशन को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें. वहीं प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों को इन नोटिफिकेशन से अवगत कराए. इसके साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि वे भी सीजे से निर्देश प्राप्त कर सभी जिला व सेशन न्यायाधीशों को इन नोटिफिकेशन को पुन: जारी करें, ताकि वे अधीनस्थ कोर्ट को भी इनकी जानकारी दे सके.
जानें क्या है पूरा मामला?
दरअसल, एक आपराधिक याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के ध्यान में लाया गया था कि लक्ष्मणगढ़ बार ने 29 जनवरी को एक अधिवक्ता की मृत्यु पर पूरे दिनभर का न्यायिक कार्य स्थगित रखा है. अदालत ने इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए लक्ष्मणगढ़ बार अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था, जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश दिया.
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