E-mail से नोटिस तामील के आदेश, हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़े मुकदमों की संख्या को लेकर जताई चिंता
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E-mail से नोटिस तामील के आदेश, हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़े मुकदमों की संख्या को लेकर जताई चिंता

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2021 के विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में कहा है कि एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों पर आरपीएससी ई-मेल के जरिए नोटिस तामील कराएं.

फाइल फोटो.

Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2021 के विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में कहा है कि एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों पर आरपीएससी ई-मेल के जरिए नोटिस तामील कराएं. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी की अपील पर दिए. सुनवाई के दौरान अदालत ने हाईकोर्ट में भर्ती से जुड़े मुकदमों की संख्या पर भी चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि विभिन्न भर्तियों से जुड़े याचिकाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लगता है कि अब अलग से विशेष बेंच गठित करनी पड़ेगी.

 मामले के अनुसार आरएएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत फरवरी माह में परिणाम रद्द कर नए सिरे से परिणाम जारी करने को कहा. वहीं, खंडपीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी. दूसरी ओर 259 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति ली. वहीं, आरपीएससी ने गत दिनों मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए इन अभ्यर्थियों का परिणाम रोक लिया. सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर उन्हें साक्षात्कार में शामिल किया जाए. 

वहीं, आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि अभी तक खंडपीठ की ओर से जारी नोटिस की तामील इन अभ्यर्थियों पर नहीं हुई है. इस पर अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए आयोग को ई-मेल के जरिए नोटिस तामील कराने को कहा है.

Reporter- Mahesh Pareek 

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