रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने अभियुक्त को 11 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
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Jaipur: आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत ने खाड़ी देश से सोना तस्करी करने वाले अभियुक्त मोहम्मद सुआलेह को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली निवासी अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 मार्च, 2015 को अभियुक्त दुबई से सांगानेर एयरपोर्ट पर आया था. यहां तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 28 लाख 35 हजार रुपए कीमत का करीब 1130 ग्राम सोना बरामद हुआ. वहीं जांच में सामने आया कि अभियुक्त लगातार विदेश यात्राएं कर रहा था. पूछताछ में उसने बताया कि उसे यह सोना दुबई में बॉबी खान ने दिल्ली निवासी तस्लीम खान को देने के लिए दिया था.
दूसरी ओर एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने राजस्थान अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तत्कालीन एक्सईएन अनिल कुमार जैन को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में परिवादी ओम शिवहरि चाहर ने अक्टूबर 2007 को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी एनजीओ ने शहर के कुछ सरकारी कॉलेजों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट का ठेका ले रखा है. जिसका बिल पास करने की एवज में अभियुक्त दो फीसदी कमीशन लेता है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने अभियुक्त को 11 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
Reporter- Mahesh Pareek
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