हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और जुर्मान, ADJ कोर्ट का फैसला
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हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और जुर्मान, ADJ कोर्ट का फैसला

 जिले के बाड़ी शहर के अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने वर्ष 2010 के खानपुर गांव में हुए हत्या के प्रयास मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है साथ में अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की भी सजा दी है.

हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और जुर्मान,  ADJ कोर्ट का फैसला

धौलपुर: जिले के बाड़ी शहर के अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने वर्ष 2010 के खानपुर गांव में हुए हत्या के प्रयास मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है साथ में अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की भी सजा दी है. एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि वर्ष 2010 में 12 अप्रैल को कोतवाली थाना क्षेत्र के खानपुर मीणा गांव में रामविलास पुत्र भंवर सिंह मीणा अपनी चक्की पर बैठा हुआ था और काम कर रहा था.

इसी दौरान गांव का आरोपी रामवीर उर्फ पप्पू,सत्यजीत और घुटई पुत्र भगवान सिंह मीणा उसकी दुकान पर पहुंचे और शराब के पैसे नहीं देने पर झगड़ा करने लगे साथ में जब रामविलास ने विरोध किया तो आरोपी रामवीर ने कट्टा निकाल कर उसको गोली मार दी. घटना के बाद घायल रामविलास को बाड़ी से धौलपुर धौलपुर से आगरा ले जाया गया, जहां महीनों तक उसका उपचार चला. उक्त घटना को लेकर घायल रामविलास के भाई मंगल सिंह ने बाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने रामवीर उर्फ पप्पू पुत्र भगवान सिंह मीणा को दोषी मानते हुए एडीजे कोर्ट में मामला पेश किया. उक्त मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था.

मामले को लेकर आज न्याय अधिकारी एडीजे नीरज कुमार ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रामवीर उर्फ पप्पू को धारा 452 और 307 में दोषी माना है। जिसके तहत उसे 10 वर्ष के कारावास और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास के निर्देश दिए हैं

आरोपी पप्पू पर 24 मुकदमे दर्ज 
कोर्ट के एपीपी मनोज सिंह परिहार ने बताया कि आरोपी रामवीर उर्फ पप्पू पर 24 मुकदमे विचाराधीन थे जिन की कॉपी भी कोर्ट में पेश की गई थी. ऐसे में न्यायधिकारी नीरज कुमार ने पीड़ित रामविलास उसकी पत्नी ममता और चिकित्सक के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पप्पू को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

पीड़ित को फैसले से संतोष 

घटना के पीड़ित रामविलास पुत्र भंवर मीणा ने फैसले पर संतोष जताया है लेकिन न्याय मिलने में लगे 12 वर्ष के समय पर दुख व्यक्त किया है

Reporter- Bhanu sharma

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