एडवोकेट कटारिया ने बताया कि परिवादी संदीप यादव से अभियुक्त पप्पुसिंह ने वर्ष 2014 में अच्छी जान-पहचान होने के कारण निजी कार्य के लिए दो लाख रुपए उधार लिए थे.
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Ratangarh: रतनगढ़ में चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक ने आठ वर्ष पुराने प्रकरण में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को एक वर्ष छह माह के कारावास की सजा से दंडित किया है. साथ ही तीन लाख 65 हजार रुपए चुकाने के आदेश दिए हैं. परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट संजय कटारिया ने की.
एडवोकेट कटारिया ने बताया कि परिवादी संदीप यादव से अभियुक्त पप्पुसिंह ने वर्ष 2014 में अच्छी जान-पहचान होने के कारण निजी कार्य के लिए दो लाख रुपए उधार लिए थे. वापिस मांगने पर उसने परिवादी को एक चेक जारी कर दिया लेकिन बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक अनादरीत हो गया. उसके बाद पप्पूसिंह को नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसने उधार रुपए नहीं लौटाए, जिस पर न्यायालय में परिवाद पेश किया गया.
परिवादी ने अपने मामले के समर्थन में एक गवाह तथा छह दस्तावेज प्रस्तुत किए. जबकि अभियुक्त पप्पूसिंह ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. दोनों पक्षों की सुनवाई व पत्रावली के अवलोकन के बाद एसीजेएम न्यायालय ने अभियुक्त को एक वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही परिवादी को तीन लाख 65 हजार रुपए देने का आदेश सुनाया है. अदम अदायगी राशि अभियुक्त 30 दिन का कारावास अलग से भुगतेगा.
Reporter- Gopal Kanwar
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