Rajasthan : बहन के घर आई युवती को जबरदस्ती पहाड़ियों की तली में ले गया युवक, फिर किया दुष्कर्म
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Rajasthan : बहन के घर आई युवती को जबरदस्ती पहाड़ियों की तली में ले गया युवक, फिर किया दुष्कर्म

अलवर के पोस्को न्यायालय संख्या 1 ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमल मीणा को 10 साल की सजा व 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया.

Rajasthan : बहन के घर आई युवती को जबरदस्ती पहाड़ियों की तली में ले गया युवक, फिर किया दुष्कर्म

Alwar Crime : अलवर के पोस्को न्यायालय संख्या 1 ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमल मीणा को 10 साल की सजा व 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया. विशेष लोक अभियोजक रोशन दीन ने बताया पीड़िता के परिजनों ने 8 जून 2020 को टहला थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज कराया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी लॉकडाउन में अपनी बहन के घर आई हुई थी. रात्रि के समय आरोपी कमल मीणा नाबालिक को जबरन घर से उठा ले गया और पहाड़ियों की तली में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. लंबे अनुसंधान में पेश साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी कमल मीणा को पोस्को न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश जोगिंदर अग्रवाल ने 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया.

वहीं एक दूसरे मामले में अलवर पोक्सो न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश शिल्पा समीर ने दुष्कर्म मामले मे महिला सहित 3 आरोपियों को दस दस साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने उक्त आरोपियों पर तीन तीन लाख रूपये जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि राजगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के परिजनों ने थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती आसू कश्मीरी अरशद आमीना जोहरू ने खुर्शीद से मिलकर उठवा लिया. जिसके साथ आरोपी खुर्शीद ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिस मामले में न्यायालय ने पूर्व में ही आरोपी खुर्शीद को दोष सिद्ध किया और सजा सुनाई. आज उक्त मामले में ही अन्य आरोपी आमीना आसू, अरशद पर गवाहों व साक्ष्य को आधार मानकर प्रत्येक को दस दस वर्ष का कारावास व तीन तीन लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया है.

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