रिश्तेदार बहला-फुसला कर नाबालिग को घर लेकर पहुंचा और किया उसके साथ घिनौना कृत्य, जानिए सनसनीखेज मामला
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रिश्तेदार बहला-फुसला कर नाबालिग को घर लेकर पहुंचा और किया उसके साथ घिनौना कृत्य, जानिए सनसनीखेज मामला

Rajasthan Crime:  रिश्तेदार बहला-फुसला कर नाबालिग को घर लेकर पहुंचा और उसके साथ घिनौना कृत्य किया. जानिए सनसनीखेज मामला क्या है?

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Rajasthan Crime: अजमेर के दरगाह थाने में पड़ोसी रिश्तेदार द्वारा नाबालिग से रेप करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने धोखे से मिलने के बहाने पीड़िता को अपने घर से बाहर बुलाया. फिर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. जहां आरोपी ने डरा-धमकाकर उसके साथ रेप किया.

पीड़िता की मां ने दरगाह थाने में नाबालिग बेटी से बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया. मामले में थानाप्रभारी नरेन्द्र सिंह जांच कर रहे हैं. सहायक उप निरीक्षक श्यामलाल ने बताया कि पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ पड़ोसी रिश्तेदार ने रेप किया है.

उसका आरोप है कि पड़ोसी होने के कारण आरोपी की उसकी नाबालिग बेटी से बातचीत होती रहती थी. उसकी बेटी काफी समय से गुमसुम थी. बातचीत में पीड़िता ने उसने साथ हुई वारदात की जानकारी दी. 

पीड़िता ने बताया कि धोखे से मिलने के बहाने आरोपी ने उसे घर से बाहर बुलाया. इसके बाद मिलने जाने पर बहला-फुसलाकर आरोपी उसे अपने साथ ले गया. इसके बाद डरा-धमकाकर उसके साथ रेप किया.

इसके बाद पीड़िता को वापस घर के पास छोड़कर चला गया. नाबलिग पीड़िता के परिजनों को आपबीती सुनाने पर दरगाह थाने में मामला दर्ज करवाया गया. पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धाराओ में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं एक दूसरे मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने केकड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी शैतान बैरवा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख 55 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. 

मामला 15 जुलाई 2023 को दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह और 25 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए. इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई.

पोक्सो एक्ट के विशेष प्रावधानों के तहत यह सजा दी गई है. न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए सजा का निर्धारण किया.  अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ अमानवीय कृत्य किया था.

इस घटना से पीड़िता और उसके परिवार को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक क्षति हुई. सजा के साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख 55 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया. यह राशि पीड़िता और उसके पुनर्वास के लिए उपयोग की जाएगी.

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