Ajmer News: पत्नी के सामने 10 साल की मासूम से 3 बार दिखाई हैवानियत, फिर भी मन नहीं भरा तो...
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Ajmer News: पत्नी के सामने 10 साल की मासूम से 3 बार दिखाई हैवानियत, फिर भी मन नहीं भरा तो...

Ajmer News: अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने 10 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मान आजीवन कारावास की सुनाई सजा.

Ajmer News: पत्नी के सामने 10 साल की मासूम से 3 बार दिखाई हैवानियत, फिर भी मन नहीं भरा तो...

Ajmer News: अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने 10 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मान आजीवन कारावास की सुनाई सजा. साथ ही 1लाख 60 हजार रूपये के आर्थिक दंड से भी किया दंडित. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 20 गवाह और 25 दस्तावेज किए गए पेश.

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि पास्को संख्या एक के न्यायाधीश ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भूपेंद्र उर्फ बंटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मामला मसूदा थाने का है, जहां पर परिवादी ने 3 अक्टूबर 2022 को थाने में शिकायत देते हुए बताया कि उसकी 10 साल की नाबालिक बच्ची दोपहर को शौच करने के लिए जंगल में गई थी और वह वापस नहीं लौटी.

आसपास काफी तलाश करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चला, परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की तो पता चला के गांव के एक व्यक्ति के पास रहने आए भूपेंद्र और उसकी पत्नी मेना भी गांव से गायब है. पुलिस ने तलाश करते हुए आरोपी भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और जिसे न्यायालय में पेश किया गया.

आरोपी की पत्नी अभी भी फरार है. पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है. पीड़िता के जब कोर्ट में बयान कराए गए, तो पीड़िता ने बताया कि भूपेंद्र और उसकी पत्नी उसे अपने झांसे में लेकर भीम गए और अगले दिन भीम से बस के द्वारा उसे अहमदाबाद ले गया.  जहां पर एक किराए के घर में उसे रखा और भूपेंद्र ने उसकी पत्नी के सामने उसके साथ तीन दिन तक दुष्कर्म किया.

उसके बाद वह उसे कामलीघाट पर छोड़कर चले गए. कामलीघाट पुलिस ने इसकी सूचना मसूदा थाने को दी. मसूदा थाना पुलिस वहां पहुंचकर बच्ची को दस्तयाब कर के लेकर आई. पीड़िता के 161 के बयान और मेडिकल के बाद विधि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि होने के बाद पोक्सो संख्या एक के न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने भूपेंद्र उर्फ बंटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथी पीड़िता को प्रतिकर स्कीम के तहत 6लाख देने के आदेश दिए.

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