Surat Court Verdict: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत कोर्ट (Surat Court) ने 2 साल की सजा सुना दी है. मोदी सरनेम पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है. हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी है.
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Rahul Gandhi Latest News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत कोर्ट (Surat Court) ने मानहानि के मामले में दोषी करार देकर 2 साल की सजा सुनाई है. 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम (Modi Surname) को लेकर टिप्पणी की थी, उसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा दी है. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला सुनाया है. जानकारी के मुताबिक, सजा के तुरंत बाद राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है. हालांकि, अगर सूरत कोर्ट से जमानत नहीं मिलती तो राहुल गांधी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते थे. इस केस में दो साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है. शिकायतकर्ता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
केंद्रीय मंत्री का रिएक्शन
राहुल गांधी को मानहानि केस में कोर्ट से दो साल की सजा के बाद सूरत से सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को लेकर सूरत में ही नहीं पूरे गुजरात के ओबीसी समाज में गुस्सा था और वह कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है.
किन धाराओं में दर्ज है केस?
इससे पहले राहुल गांधी के एडवोकेट किरीट पानवाला ने बताया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की और निर्णय सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी. राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत केस दर्ज है. इससे पहले अक्टूबर, 2021 में राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूरत कोर्ट में पेश हुए थे.
राहुल के खिलाफ किसने दर्ज कराई शिकायत?
बता दें कि राहुल गांधी के कथित विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी नेता और विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करवाई थी. राहुल गांधी ने ये कथित बयान 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में हुई एक जनसभा में दिया था.
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