UP Lift Act 2024: योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह कदम राज्य में कई लिफ्ट हादसे के बाद उठाया है. खासकर दिल्ली के पास नोएडा की ऊंची इमारतों में घटे हादसों के बाद.
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UP News: लिफ्ट में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार (06 जनवरी) को एक बिल पेश किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए बिल के पास हो जाने के बाद लिफ्ट को लगाने से पहले ऊर्जा विभाग की परमिश्न लेनी जरूरी होगी. इसके साथ ही लिफ्ट की हर साल सर्विसिंग भी अनिवार्य होगी. विधेयक में कहा गया है कि लिफ्टों में इमरजेंसी अलार्म और सीसीटीवी भी होने चाहिए.
योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह कदम राज्य में कई लिफ्ट हादसे के बाद उठाया है. खासकर दिल्ली के पास नोएडा की ऊंची इमारतों में घटे हादसों के बाद.
नोएडा में हुए कई लिफ्ट हादसे
बता दें सितंबर में नोएडा एक्सटेंशन की आम्रपाली ड्रीम वैली में हुई एक लिफ्ट दुर्घटना में नौ कंस्ट्रक्शन मजदूरों की मौत हो गई थी. पिछले साल दिसंबर में, काम के बाद घर लौट रहे नौ आईटी प्रोफेशनल घायल हो गए थे, जब सेक्टर 125 में रिवर साइड टॉवर नामक एक कमर्शियल बिल्डिंग में लिफ्ट आठवीं मंजिल से जमीन पर गिर गई थी.
मीडिया रिपोट्स के मुताबिक दिसंबर के हादसे के कुछ दिनों बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को लिफ्टों की सुरक्षा और उचित रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
‘जल्द से जल्द एक कानून लाने की जरूरत’
मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘लिफ्टों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है. इसके लिए लिफ्टों और एस्केलेटरों कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और रखरखाव के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना जरूरी है.’
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि इस मामले में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून नहीं है. उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द एक कानून लाने की जरूरत है.
मुख्यमंत्री ने कहा था कि पब्लिक या प्राइवेट बिल्डिंग में लिफ्ट लगाने वाले प्रत्येक भवन मालिक के लिए इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुरानी इमारतों में पहले से स्थापित लिफ्टों का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा था कि लिफ्टों बिल्डिंग कोड और अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार लगाया जाना चाहिए.